Madhya Pradesh

शहर के खाद्य प्रतिष्ठानों से जांच हेतु 12 नमूने लिए 


भोपाल ।
खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा खाद्य पदार्थों के लिए गए नमूनों में से कुल 12 नमूने श्री कृष्णा डेयरी ललिता नगर कोलार रोड से पनीर, अग्रवाल डेयरी रविशंकर मार्केट 5 नम्बर स्टाप से दही, नमस्वी ट्रेडर्स, लामाखेड़ा बैरसिया रोड उड़द दाल, रिया दूध डेयरी शास्त्रीनगर जवाहर चौक से पनीर, भैंस का दूध, कृष्णा स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट न्यू कृषि मण्डी रोड से मावा, पेड़ा, स्वास्तिक मॉल एवं स्वीट्स डीआईजी बंगला चौराहा से कुन्दा बर्फी, न्यू कैलाश दूध डेयरी, वन ट्री हिल्स रोड बैरागढ़ से गाय का दूध, श्री बृजधाम डेयरी एण्ड स्वीट्स हर्षवर्धन नगर से मावा और श्री महावीर दूध डेयरी सीटीओ बैरागढ़ से दही, मावा प्राप्त नमूनों तथा प्रतिष्ठिानों अवमानक घोषित किए गए हैं। 

 कलेक्टर आशीष सिंह द्वारा संबंधित खाद्य कारोबार कर्ताओं के विरूद्ध प्रकरण शीघ्र समक्ष न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए निर्देश किया गया है। अभिहित अधिकारी श्री देवेन्द्र कुमार वर्मा ने सभी खाद्य कारोबार कर्ताओं को खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 46 (4) के अंतर्गत नोटिस जारी किए। अवमानक खाद्य विक्रय करने पर 5 लाख रूपए तक तथा मिथ्याछाप खाद्य विक्रय करने पर 3 लाख रूपए जुर्माना अधिरोपित किया जा सकता है। 

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