Madhya Pradesh

हुक्का लाउंज पर प्रतिबंध, नहीं कर सकेंगे इलेक्ट्रोनिक निकोटिन का कारोबार

 

भोपाल । कलेक्टर ने भोपाल में हो रहे नशे के कारोबार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने के आदेश किए है। यह आदेश हुक्का लाउंज के साथ ही अन्य माध्यमों से अवैध इलेक्ट्रोनिक निकोटिन का कारोबार करने वालों के लिए सख्त कदम उठाया है। जिसे युवाओं को नशे से होने वाली गंभीर बीमारियों से बचाया जा सके।


कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि जिले के विभिन्न स्थानों पर इलेक्ट्रानिक सिगरेट सहित अन्य नशीले पदार्थों का संग्रहण एवं विक्रय किया जा रहा है। इलेक्ट्रोनिक निकोटिन डिलिवरी सिस्टम उपयोगकर्ता विभिन्न रसायनो के संपर्क में आते हैं जैसे नाइट्रोसामाइन्स, बेंजीन, इथिलीन ऑक्साइड, और एक्रीला माइड जो स्वास्थ्य प्रभावों के साथ के कैंसर एवं तंत्रिका तंत्र को भी क्षति पहुंचा सकते हैं। ये उत्पाद बड़े पैमाने पर विशेष रूप से बच्चों, किशोरावस्था, गर्भवती महिलाओं और प्रजनन आयु की महिलाओं के लिए एक बड़ा स्वास्थ्य जोखिम पैदा करते हैं। भारत सरकार द्वारा इलेक्ट्रानिक सिगरेट (उत्पादन, विनिर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, विक्रय, वितरण, भण्डारण और विज्ञापन) का प्रतिषेध कानून 2019 के अंतर्गत इलेक्ट्रानिक सिगरेट को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है। उसके बाद भी शहर में अवैध रूप से नशे के कारोबार किया जा रहा है । कलेक्टर ने जनता और शहर की हितों में निर्णय लेते हुए  धारा 144 पालन करते हुए  प्रबंध किया जाता है। इस प्रतिबंध के बाद भी कोई प्रत्यक्षः या परोक्ष रूप से इलेक्ट्रानिक सिगरेट के प्रयोग को प्रोत्साहित करता है तो उक्त व्यक्ति के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी ।

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