Madhya Pradesh

60 दिन में स्थाई कर्मियों को सातवें वेतनमान का लाभ दिया जाए : उच्च न्यायालय

भोपाल। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर ने स्पष्ट आदेश दिया है कि स्थाई कर्मियों को एरियर सहित सातवें वेतनमान का लाभ 60 दिन मे दिया जाए यह निर्णय मध्यप्रदेश कर्मचारी मंच के नेतृत्व में स्थाई कर्मियों द्वारा जबलपुर उच्च न्यायालय में लगाई गई याचिका पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश संजय द्विवेदी ने दिया है मध्यप्रदेश कर्मचारी मंच ने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस को ज्ञापन सौंपकर उच्च न्यायालय जबलपुर के आदेश के पालन में स्थाई कर्मियों को 60 दिन में सातवें वेतनमान का लाभ एरियर सहित देने के आदेश जारी करने की मांग करी है।
मध्यप्रदेश कर्मचारी मंच के प्रांत अध्यक्ष अशोक पांडे ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया है कि सर्वोच्च न्यायालय ने राम नरेश रावत का विरुद्ध लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मध्यप्रदेश शासन की याचिका पर स्पष्टआदेश जारी करा था कि स्थाई कर्मियों को सातवें वेतनमान का लाभ दिसंबर 2016 से एरियर सहित दिया जाए उस आदेश के परिपालन में मध्य प्रदेश शासन ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के स्थाई कर्मियों को तो लंबे संघर्ष के बाद सातवें वेतनमान का लाभ 15 दिसंबर 2016 से एरियर सहित देने के आदेश अगस्त 2022 में जारी कर दिए लेकिन अन्य विभागों में कार्यरत 48000 स्थाई कर्मियों को सातवें वेतनमान का लाभ नहीं दिया है जिस कारण अन्य विभाग के स्थाई कर्मियों में सरकार के विरुद्ध असंतोष व्याप्त हो गया स्थाई कर्मियों ने सातवें वेतनमान का लाभ प्राप्त करने के लिए उच्च न्यायालय की शरण ली है उच्च न्यायालय जबलपुर ने मध्यप्रदेश कर्मचारी मंच के नेतृत्व में श्यामा बाई स्थाई कर्मी अनूपपुर एवं अन्य आदिम जाति कल्याण विभाग विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन आदिम जाति कल्याण विभाग में आदेश जारी करते हुए कहा कि स्थाई कर्मियों को 60 दिन में सातवें वेतनमान का लाभ लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के स्थाई कर्मियों के समान ही 15/ 12 /2016 से एरियर सहित दिया जाए उच्च न्यायालय के आदेश के बाद अब सभी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों में सातवें वेतनमान का लाभ एरियर सहित मिलने की उम्मीद जाग गई है मध्यप्रदेश कर्मचारी मंच ने शासन एवं विभागीय स्तर पर आज मांग पत्र और उच्चयायालय के आदेश की प्रति प्रस्तुत कर के स्थाई कर्मियों को सातवें वेतनमान का लाभ उच्च न्यायालय द्वारा दी गई समय सीमा 60 दिन में देने की मांग की।

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