Madhya Pradesh

मध्यप्रदेश नगर पालिका (व्यापार अनुज्ञापन) नियम-2023 स्थगित


भोपाल।
नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा 21 अप्रैल 2023 को प्रदेश के नगरों की सीमाओं के भीतर कोई व्यापार करने के विनियमन के लिये मध्यप्रदेश नगर पालिका (व्यापार अनुज्ञापन) नियम-2023 अधिसूचित किये गये हैं। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने बताया है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देशानुसार इस नियम के क्रियान्वयन को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया है। 

             इन नियमों के लागू होने के पहले जिन नगरीय निकायों द्वारा मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 अथवा मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनयम 1961 के प्रावधानों के अनुसार निकाय स्तर पर व्यापार विनियमन के लिये व्यापार अनुज्ञप्ति (ट्रेड लायसेंस) जारी करने के लिये शुल्क निर्धारित करके नियम लागू किये गये हैं, वह पूर्वानुसार लागू रहेंगे। 

उल्लेखनीय है कि नवीन नियमों के प्रकाशित होने के बाद विभिन्न नगरों संबद्ध व्यवसायियों, व्यापार समूहों एवं निकायों के स्थानीय जन-प्रतिनिधियों द्वारा नियमों में विसंगतियों की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया था।

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