Madhya Pradesh

3000 रुपए महीने माता पिता को गुजारा भत्ता दें : मनोज उपाध्याय


भोपाल ।
राजधानी में संत हिरदाराम नगर वृत्त में अपने पुत्र से पीड़ित माता पिता के द्वारा पूर्व में बेदखली का आवेदन दिया गया जिस पर अनुविभागीय अधिकारी ने सुनवाई कर पुत्र को राहत देते हुए माता पिता को गुजारा भत्ता देने के लिए 22 मई 2023 को आदेशित किया। जानकारी अनुसार बैरागढ़ तहसील क्षेत्र के नारियल खेड़ा निवासी प्रभावती नामदेव पत्नि राधेश्याम नामदेव, ओर राधेश्याम नामदेव आ. स्व. श्री कन्हैयालाल नामदेव, निवासीगण – शेड नंबर-23, गली नंबर-46, हाऊसिंग बोर्ड, ने अनुविभागीय अधिकारी मनोज उपाध्याय के यहां पर पुत्र अनिल नामदेव और पुत्र वधु शशि नामदेव से मकान खाली कराने और संपत्ति से बेदखल करने लिए आवेदन किया था जिस पर दोनो पक्षों की सुनवाई करते हुए अनुविभागीय अधिकारी ने पुत्र और उसकी पत्नी को बेदखली न करते हुए माता पिता को गुजारा भत्ता प्रति माह 3000/ देने के आदेश किया साथ उक्त आदेश का पालन करने संबंधित थाना गौतम नगर को पवन किया है। यह गुजारा भत्ता प्रतिमाह की 1 तारीख से 10 तारीख तक संबंधितों के खाते में जमा किया जाने को निर्देशित किया। यह गुजारा भत्ता आगामी जून माह से दिया जाना सुनिश्चित किया है। 

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