Madhya Pradesh

एमपी केबिनेट: अब खनिज निगम देगा रेत खनन के ठेके, तीन साल तक दिए जा सकेंगे


भोपाल ।
रेत खनन के लिए अब ठेके राज्य खनिज निगम के माध्यम से दिए जाएंगे। निगम को सभी रेत खदानों के पट्टे स्वीकृत किए जाएंगे और वह समूह बनाकर खदानों के नए आपरेटर नियुक्त करेगा। रेत खदान का ठेका तीन वर्षों के लिए दिया जा सकेगा। ठेका राशि में दस प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि प्रतिवर्ष जुलाई के स्थान पर एक वर्ष पूरा होने पर की जाएगी। इसके निए रेत खनन, परिवहन, भंडारण तथा व्यापार नियम 2019 में संशोधन प्रस्तावित किया गया है, जिस पर अंतिम निर्णय मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में लिया जाएगा।

सितंबर 2023 तक खदानों को नीलाम करने की कार्यवाही

मध्य प्रदेश के 28 जिलों के रेत समूह में से 21 जिलों में ठेका अवधि 30 जून 2023 को समाप्त हो रही है। बाकी सात जिलों में यह अवधि 30 अगस्त 2023 तक है। सितंबर 2023 में रेत खदानों को नीलाम करने की कार्यवाही की जानी है। अभी तक ठेके खनिज विभाग जिला प्रशासन के माध्यम से करता था, लेकिन प्रस्तावित नई व्यवस्था में यह कार्य खनिज निगम के पास रहेगा। ठेके की स्वीकृत वार्षिक राशि का 25 प्रतिशत नकद और इतनी ही राशि की सुरक्षा राशि बैंक गारंटी के रूप में देनी होगी।

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