Madhya Pradesh

ओबीसी नेता लोकेन्द्र गुर्जर ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की ट्रांसफर यााचिका


ओबीसी के 27% आरक्षण में हाईकोर्ट के अनाधिकृत दखल से पीड़ित होकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की ट्रान्सफ़र याचिका !


ओबीसी नेता लोकेन्द्र गुर्जर ने सुप्रीम कोर्ट में न्यूट्रल बेंच के गठन की राहत हेतु दाखिल की एसएलपी के तथ्य से भी अवगत कराया हाईकोर्ट को !

 जबलपुर । ओबीसी नेता लोकेन्द्र गुर्जर ने एवं मध्यप्रदेश सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर पिटिशने दाखिल की गई है ! उक्त याचिकाओं में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में विचाराधीन समस्त 66 प्रकरणों की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन पूर्व से 4 प्रकरणों के साथ किए जाने की राहत चाही गई है ! उक्त ट्रांसफर याचिका में सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया श्री तुषार मेहता ने देश के मुख्य न्यायमूर्ति की कोर्ट में मेंशन करके उक्त याचिकाओं की सुनवाई 28 अप्रैल 2023 को नियत की गई है ! उक्त तथ्य की जानकारी आज हाई कोर्ट के जस्टिस शील नागू एवं जस्टिस डीडी बंसल के समक्ष सुप्रीम कोर्ट के आदेश पत्रिकाएं को प्रस्तुत कर शासन की ओर से अवगत कराया गया ! तथा ओबीसी नेता लोकेन्द्र गुर्जर की ओर से अधिवक्ता उदय कुमार जी ने भी कोर्ट को अवगत कराया कि माननीय न्यायालय के 20 मार्च 2023 के आदेश के विरुद्ध भी सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी नेता लोकेन्द्र गुर्जर ने एसएलपी दाखिल की है जिसमें न्यूट्रल बेंच के गठन किए जाने की राहत चाही गई है ! न्यून्ट्रल बेंच के गठन से संबंधित दाखिल आवेदन को हाई कोर्ट द्वारा दिनांक 20 मार्च 2023 को यह कहते हुए निरष्ट कर दिया था कि उक्त आवेदन में प्रकरण की सुनवाई करने वाले न्यायाधीशो तथा बेंच के किसी भी सदस्य के विरुद्ध कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं है इसीलिए न्यून्ट्रल बेंच का गठन किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है ! आज दिनांक 24 अप्रैल 2023 को उक्त समस्त तथ्यों से कोर्ट को अवगत कराया गया, हाई कोर्ट द्वारा सुप्रीम कोर्ट के उक्त याचिकाओं में पारित निर्णय की प्रतीक्षा हेतु उक्त समस्त प्रकरणों की आगामी सुनवाई 4 मई 2023 को नियत कर दी गई है !

 ओबीसी नेता लोकेन्द्र गुर्जर की ओर से उदय कुमार, प्रशांत चौरसिया, महेंद्र सिंह, चंद्र कुमार पटेल, परमानंद साहू, राम भजन लोधी, रूप सिंह मरावी, ओम प्रकाश पटेल,राम सिंह ने पक्ष रखा!

 मध्यप्रदेश शासन की ओर से एडीशनल एडवोकेट जनरल आशीष बरनार्ड तथा विशेष अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर एवं विनायक प्रसाद साह ने पक्ष रखा !

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