Madhya Pradesh

प्राण घातक हमला करने वाले आरोपी को सजा


शाजापुर।
न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर द्वारा आरोपी मोहन पिता रामचन्द्र मालवीय उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम उचोद को धारा 307 भादवि में 07 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 3000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । 

सहा. जिला मीडिया प्रभारी  संजय मोरे अति. डीपीओ शुजालपुर ने बताया कि, दिनांक 22 मई/2022 को शाम के करीब 7 बजे फरियादी रामनारायण परमार के घर के सामने शासकीय प्राथमिक स्कूल के पास नीम के पेड के नीचे आरोपी मोहन पिता रामचन्द्र मालवीय शराब पी रहा था और नंगी नंगी गालियां दे रहा था। जब फरियादी ने आरोपी को गाली देने से मना किया तो आरोपी ने जान से मारने की नियत से उसकी पीठ पर चाकू से वार किया। जिससे फरियादी की पीठ पर चोंट लगकर खून निकलने लगा और वह जमींन पर गिर गया। उक्त घटना की रिपोर्ट थाना अकोदिया मंडी पर लेखबद्व की, बाद अनुसंधान पूर्ण कर आरोपी के विरूद्व सक्षम न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया। 

अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं अभियोजन के तर्को से सहमत होकर न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषसिद्व किया गया । 

उक्त प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी संजय मोरे अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी शुजालपुर द्वारा माननीय उपसंचालक ‘’अभियोजन’’ शाजापुर सुश्री प्रेमलता सोलंकी के मार्गदर्शन में की गई ।

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