Madhya Pradesh

विभाग के कर्मचारियों को स्थायी कर्मी के रूप में विनियमित करने की योजना

 

भोपाल। उद्यानिकी विभाग के कर्मचारियों को स्थायी कर्मी के रूप में विनियमित करने की योजना, जिला स्तर पर लागू होगी। उद्यानिकी विभाग ने शासनादेश जारी करके 8 साल बाद अपने कर्मचारियों को स्थायी कर्मी के रूप में विनियमित करने की योजना बनाई है। यह निर्देश मध्यप्रदेश कर्मचारी मंच के ज्ञापन के बाद जारी किया गया है और इससे हजारों कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।

उद्यानिकी विभाग के प्रदेश भर में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को स्थायी कर्मी के रूप में विनियमित करने की कार्रवाई शासनादेश के 8 साल बाद अब जिला स्तर पर की जाएगी संचालक उद्यानिकी विभाग ने यह निर्देश 19 मई 2023 को मध्यप्रदेश कर्मचारी मंच के ज्ञापन सौंपने के बाद जारी कर दिए हैं इस निर्देश के बाद उद्यानिकी विभाग के हजारों दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को विनियमित स्थायी कर्मी का लाभ प्राप्त होगा
मध्यप्रदेश कर्मचारी मंच के प्रांत अध्यक्षों पांडे ने बताया कि उद्यानिकी विभाग में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को स्थायी कर्मी के रूप में विनियमित करने की कार्यवाही में जिला स्तर के कार्यालय द्वारा शासनादेश 7 अक्टूबर 2016 के निर्देशों का उल्लंघन करके कार्यवाही की गई थी जिस कारण हजारों दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को विनियमित स्थाई कर्मी का लाभ नहीं मिल पाया था जिसकी शिकायत संचालक उद्यानिकी को वर्षों से दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों एवं मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच द्वारा की जा रही थी छिंदवाड़ा टीकमगढ़ जबलपुर सिवनी के कर्मचारी बरसों से विनियमित स्थायी कर्मी की प्रक्रिया पुनः निर्धारित करने की मांग कर रहे थे कर्मचारी पूर्व में की गई कार्यवाही की जांच की मांग कर रहे थे संचालक उद्यानिकी विभाग ने समस्त कार्रवाई जिला कार्यालयों को सौंप दी है मध्यप्रदेश कर्मचारी मंच ने आज  संचालक को पत्र सौंपकर मांग करी है कि दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को स्थायी कर्मी के रूप में विनियमित करने एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को कुशल श्रमिक का वेतन शासनादेश अनुसार समस्त मध्य प्रदेश के जिलों में भुगतान करने की कार्रवाई अतिशीघृ करी जाए।
                            

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