Madhya Pradesh

कोहेफिजा स्थित पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर प्लांट कूल एन फ्रेश का सील


भोपाल ।
कलेक्टर भोपाल आशीष सिंह के निर्देशानुसार जनसुनवाई में प्राप्त आवेदन की जाँच के दौरान बी.डी.ए. कॉलोनी, कोहेफिजा, भोपाल स्थित पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर प्लांट कूल एन फ्रेश का निरीक्षण कर सील किया गया ।

प्रतिष्ठान में पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर का उत्पादन और 20 लीटर जारों में विक्रय होना पाया गया । परंतु इसके लिये आवश्यक बी.आई.एस. प्रमाणपत्र तथा खाद्य अनुज्ञप्ति नहीँ होना पाया गया । अवैध रूप से खाद्य कारोबार किया जाने के कारण अभिहित अधिकारी देवेन्द्र वर्मा के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के दल द्वारा प्रतिष्ठान को सील किया गया ।

कलेक्टर के निर्देशानुसार जनसुनवाई में प्राप्त आवेदन की जाँच के दौरान बी.डी.ए. कॉलोनी, कोहेफिजा, भोपाल स्थित पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर प्लांट कूल एन फ्रेश का निरीक्षण कर सील किया गया ।”

कलेक्टर भोपाल आशीष सिंह ने जनसुनवाई में प्राप्त आवेदन की जाँच के दौरान बी.डी.ए. कॉलोनी, कोहेफिजा, भोपाल स्थित पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर प्लांट कूल एन फ्रेश का निरीक्षण कर सील किया गया है।

इस वाक्य का अर्थ है कि कलेक्टर ने उस संयंत्र को बंद करने का आदेश दिया है और वह सील कर दिया गया है। यह निर्णय संयंत्र में कुछ गलतियों के कारण हुआ हो सकता है जो संयंत्र के कामकाज और सुरक्षा से संबंधित हो सकती हैं।

पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर प्लांट कूल एन फ्रेश के संचालक को जानकारी होना चाहिए खाद्य अनुज्ञापत्र और बी.आई.एस. प्रमाणपत्र की आवश्यकता होती है जो पूरा नहीं किया है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2006 के तहत, खाद्य संबंधी उत्पादों की गुणवत्ता और सुरक्षा के लिए मानक निर्धारित किए गए हैं। इसलिए खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के साथ संपर्क कर आवश्यकतानुसार सभी अनुमतियों को प्राप्त करना चाहिए।

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