National

इमरान को बड़ी राहत: सबूतों के अभाव में कोर्ट ने 10 साल की सजा रद्द की

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को पाकिस्तान की अदालत ने बड़ी राहत दी है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को इमरान खान और उनकी सरकार में विदेश मंत्री रहे शाह महमूद कुरैशी को सबूतों के अभाव में साइफर केस (सीक्रेट लेटर चोरी) में बरी कर दिया है। इमरान खान और कुरैशी की याचिका पर मुख्य न्यायाधीश आमिर फारुख और न्यायामूर्ति मियांगुल हसन औरंगजेब ने फैसला सुनाया। अदालत ने उनकी सजा पर रोक लगाते हुए कहा कि अगर उन्हें किसी अन्य मामले में हिरासत में नहीं रखा गया है, तो रिहा किया जाए। सीक्रेट लेटर चोरी केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी पिछले साल दोषी पाए गए थे। स्पेशल कोर्ट ने उन्हें देश की गोपनीयता भंग करने के आरोप में 10-10 साल की सजा सुनाई थी। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी ने इस सजा को इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

Related Articles