ओडिशा उच्च न्यायालय: बच्ची के रेप और हत्या के दोषी आकिल अली को फांसी से मिली राहत
पुरी । ओडिशा उच्च न्यायालय ने छः वर्षीय बच्ची के रेप और हत्या के दोषी आकिल अली को फांसी नहीं देने का फैसला किया है। अदालत ने कहा कि आरोपी दिन में कई बार नमाज पढ़ता है, और यह नहीं कहा जा सकता कि उसमें सुधार की संभावना नहीं है।
जजों का यह भी कहना था कि बच्ची की बहन भी घटना के समय वहां मौजूद थी, लेकिन आरोपी ने न तो उसका रेप किया और न ही उसकी हत्या की। जबकि उसे पता था कि वह बाहर जाकर उसका नाम बता सकती है।
इस तर्क ने लोगों को निःशब्द कर दिया है और कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इस फैसले पर व्यापक रूप से बहस हो रही है और कई लोग इस पर अपनी असहमति जता रहे हैं।
इस मामले ने न्यायिक प्रक्रिया और फैसलों की समीक्षा की आवश्यकता पर भी ध्यान आकर्षित किया है, खासकर ऐसे गंभीर अपराधों के संदर्भ में। समाज इस फैसले से स्तब्ध है और कई लोग इसे न्याय की असफलता मान रहे हैं।