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दिल्ली हाईकोर्ट से सीएम केजरीवाल को झटका, निचली अदालत का फैसला रद्द

नई दिल्ली,। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से जबरदस्त झटका लगा है। दरअसल हाईकोर्ट ने निचली अदालत के उस फैसले को रद्द कर दिया है, जिसमें सीएम केजरीवाल को जमानत दे दी गई थी।
दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस सुधीर कुमार जैन की पीठ ने राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले पर रोक बरकरार रखी। आज अदालत ने मामले की सुनवाई के प्रारंभ में कहा कि निचली अदालत की अवकाशकालीन पीठ द्वारा केजरीवाल को जमानत देते समय अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया गया। हाईकोर्ट ने कहा, कि हमने दोनों पक्षों को सुना, लेकिन निचली अदालत ने ईडी के दस्तावेजों पर गौर नहीं किया। उन्होंने कहा कि निचली अदालत ने पीएमएलए की धारा 45 की दोहरी शर्तों पर गौर नहीं किया। इसी के साथ दिल्ली हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को रद्द कर दिया।
मामले की सुनवाके दौरान ईडी की तरफ से अदालत में पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल राजू ने दलील दी कि निचली अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि इतने दस्तावेज पढ़ना संभव नहीं था। इस तरह की टिप्पणी पूरी तरह से अनुचित थी और यह दर्शाती है कि ट्रायल कोर्ट ने रिकॉर्ड पर ध्यान ही नहीं दिया।

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