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सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के 6 महिला ज्यूडिशियल ऑफिसर्स के डिस्मिसल मामले में आदेश जारी किया

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा 6 महिला ज्यूडिशियल ऑफिसर्स के डिस्मिसल के मामले में हस्तक्षेप करते हुए हाईकोर्ट की फुल बेंच को पुनर्विचार करने और चार सप्ताह में रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है।

रिकंसीडर का आदेश: सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की फुल बेंच को निर्देश दिया है कि वे इस मामले पर पुनर्विचार करें और चार सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत करें।

महिला ज्यूडिशियल ऑफिसर्स का डिस्मिसल: यह मामला तब उठा जब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 6 महिला ज्यूडिशियल ऑफिसर्स को उनके पद से हटा दिया था। इस निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई थी।

सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप: सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए यह निर्णय लिया कि हाईकोर्ट की फुल बेंच द्वारा मामले का पुनर्विचार किया जाए।

समापन:
सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के निर्णय पर पुनर्विचार का मार्ग प्रशस्त किया है, जिससे न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित होगी।

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