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अक्षय बम और पिता कांति बम ने लगाई रिविजन याचिका, युनुस पटेल ने बम की पुलिस सुरक्षा हटाने का दिया ज्ञापन

इन्दौर । इन्दौर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में नामांकन भर वापिस ले भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले अक्षय बम और उनके पिता कांति बम पर सत्रह साल पुराने एक प्रकरण में प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा हत्या के प्रयास के मामले की धारा बढ़ाई थी तथा उन्हें दस मई को कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया था। अक्षय बम और उनके पिता कांति बम द्वारा पेशी तिथि पर कोर्ट में उपस्थित नहीं होने पर उनके खिलाफ कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया था। प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा हत्या की धारा बढ़ाने के आदेश को चुनौती देते हुए तथा जमानत के लिए उन्होंने सत्र न्यायालय में याचिका दायर की है। मामले में सुनवाई बुधवार को होनी थी, लेकिन फरियादी के वकील को रिवीजन की प्रति मंगलवार को ही मिली थी। जिसके चलते उन्होंने कोर्ट से सुनवाई के लिए समय चाहा जिस पर कोर्ट ने 24 मई तक के लिए सुनवाई स्थगित कर दी। फरियादी यूनुस पटेल की और से पैरवी कर रहे एडवोकेट मुकेश देवल के अनुसार उन्होंने बुधवार को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर बताया कि आरोपितों की तरफ से हमें मंगलवार को ही रिवीजन की प्रति उपलब्ध करवाई गई है। हमें अध्ययन के लिए समय दिया जाए। इस पर कोर्ट ने सुनवाई आगे बढ़ा दी।
उधर एक अन्य घटनाक्रम में फरियादी यूनुस पटेल ने पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन देकर अक्षय बम और कांतिलाल बम को उपलब्ध कराई गई पुलिस सुरक्षा हटाने की मांग की है। पटेल ने अपने ज्ञापन में कहा है कि आरोपितों पर हत्या के प्रयास का गंभीर मामला है। उन्हें पुलिस सुरक्षा दिए जाने से समाज में अच्छा संदेश नहीं जा रहा है। आरोपितों को दी गई सुरक्षा व्यवस्था वापस ली जाए।

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