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भोपाल : पति की हत्या के लिए पत्नी और प्रेमी को आजीवन कारावास

भोपाल: भोपाल में एक चौंकाने वाले अपराध में, संगीता मीणा और उसके प्रेमी आशीष पाण्डेय को उनके पति धनराज मीणा की निर्मम हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इस जघन्य अपराध के लिए उन्हें धारा 302 और धारा 201 के तहत दोषी पाया गया।

एक विचलित करने वाली घटना में, संगीता मीणा और उसके प्रेमी आशीष पाण्डेय को उनके पति धनराज मीणा की बेरहमी से हत्या करने के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। विशेष लोक अभियोजक श्रीमती सुधाविजय सिंह भदौरिया के अनुसार, इस जघन्य अपराध के लिए उन्हें धारा 302 और धारा 201 के तहत दोषी पाया गया, जिसमें आजीवन कारावास के साथ-साथ अर्थदंड भी शामिल है।

इस अपराध की जांच के दौरान, अभिलेख पर आए साक्ष्य, विशेषज्ञ साक्ष्य, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य, और डीएनए रिपोर्ट के आधार पर आरोपीगण को दोषी पाया गया। इस घटना का विवरण और भी विचलित करने वाला है, जिसमें संगीता ने अपने पति को नींद की गोलियां देकर और बाद में उसे लाठी और हथौड़ी से मारकर और गला दबाकर हत्या कर दी।

इस मामले में न्यायालय ने आरोपीगण को दोषी पाया और उन्हें उक्त धाराओं के तहत सजा सुनाई। यह मामला भोपाल के न्यायिक इतिहास में एक गंभीर और सनसनीखेज प्रकरण के रूप में दर्ज किया गया है।



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