भोपाल नगर निगम ने स्वच्छता उल्लंघन पर शराब दुकान संचालक पर लगाया जुर्माना
भोपाल: नगर निगम ने सोमवार को अशोका गार्डन क्षेत्र में एक शराब दुकान के बाहर एकत्रित सिंगल यूज प्लास्टिक और अन्य कचरे के लिए दुकान संचालक पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया। इस कार्रवाई के तहत, निगम ने शहर भर में 169 मामलों में कुल 69,350 रुपये का स्पॉट फाइन वसूला।
निगम आयुक्त हरेंद्र नारायण के निर्देशों के अनुसार, जोन नंबर 09 के अमले ने वार्ड नंबर 69 में स्थित दुकान की जाँच की और दुकान के बाहर बड़ी मात्रा में प्लास्टिक के ग्लास, पाउच, पानी की बोतलें और अन्य कचरा पाया। सहायक स्वास्थ्य अधिकारी बलवीर मलिक ने दुकान संचालक के खिलाफ जुर्माना लगाते हुए साफ-सफाई बनाए रखने और कचरे को अलग-अलग रखने की सलाह दी।
इसके अलावा, जोन नंबर 01 के अमले ने चार मामलों में 550 रुपये का जुर्माना वसूला। नगर निगम ने स्पष्ट किया कि स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता अडिग है और वे इसे बनाए रखने के लिए सख्त कार्रवाई जारी रखेंगे।