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प्रथम नियुक्ति दिनांक से दैनिक वेतन भोगी को मिलेगी वरिष्ठता

भोपाल। उच्च न्यायालय जबलपुर के आदेश के पालन में लोक निर्माण विभाग के नियमित हो चुके थे दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को प्रथम नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठ मिलेगी कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग भोपाल ने 9 म ई 2024 को पत्र जारी करके नियमित हो चुके दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की जानकारी मुख्य अभियंता एवं अधीक्षण यंत्री से मांगी है।
मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच के प्रदेश अध्यक्ष अशोक पांडे ने जारी प्रेस विज्ञप्ति  में बताया है कि उच्च न्यायालय जबलपुर ने 27 फरवरी 2024 को सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 10 अप्रैल 2006 उमा देवी बनाम कर्नाटक सरकार को आधार बनाकर आदेश पारित करा है कि दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के रूप में सेव करते हुए नियमित हुए कर्मचारियों को दै वे भो के पद पर प्रथम नियुक्ति  दिनांक से वरिष्ठता एवं अन्य पेंशन पदोन्नति लाभ दिए जाएं यह कार्रवाई 120 दिन में राज्य शासन द्वारा करी जाए इसी आदेश के परिपेक्ष में लोक निर्माण विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है लेकिन शासन के अन्य विभागों ने अभी भी कार्यवाही प्रारंभ नहीं करी है मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच ने आज मुख्य सचिव को पत्र लिखकर मांग करी है कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आधार पर उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए विस्तारित आदेश का लाभ शासन की समस्त विभागों में दैनिक वेतन भोगी की सेवा के बाद नियमित हुए कर्मचारियों को दिया जाए सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश दिनांक 16 मई 2007 के पालन में शासकीय विभाग में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित तो किया गया है लेकिन प्रथम नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठ नहीं दी है जिस कारण दैनिक वेतन भोगी की सेवा से नियमित हुए कर्मचारियों को पुरानी वरिष्ठता न मिलने के कारण पदोन्नति एवं पुरानी पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है।
                           

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