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15 प्रकरणों में 2.32 लाख का जुर्माना
भोपाल: खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने 15 प्रकरणों में जुर्माना लगाया है, जिसमें कुल 2.32 लाख रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया गया है। न्याय-निर्णायक अधिकारी और अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, भोपाल, हिमांशु चंद्र ने इस निर्णय को पारित किया है।
निर्णयों में शामिल हैं:
- इंदौर रोड़, आर. बी. किराना एण्ड पान मसाला: अवमानक पान मसाला के विक्रय के आरोप में रुपये 55,000/-
- ग्राम-खरखेड़ी, आर.एस.एम. रिसोर्ट: बिना खाद्य पंजीयन प्राप्त किए अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में खाद्य कारोबार के आरोप में रुपये 50,000/-
- लाम्बाखेड़ा, बैरसियो रोड, चौरसिया रेस्टोरेंट: मिथ्याछाप मावा टिकिया विक्रय करने के आरोप में रुपये 25,000/-
- एम.पी. नगर जोन-2, दरबार रेस्टोरेंट: अवमानक पनीर के उपयोग के आरोप में रुपये 15,000/-
- गुड़ बाजार, जुमेराती, मे. सुन्दरलाल रमेश कुमार जैन: बिना खाद्य पंजीयन प्राप्त किए खाद्य कारोबार करने के आरोप में रुपये 10,000/-
भोपाल के न्याय-निर्णायक अधिकारी ने 2024 में कुल 70 प्रकरणों में निर्णय पारित करते हुए कुल नौ लाख रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया है।
(सूची संलग्न) 📰