अंतर्राज्यीय सीमाओं पर परिवहन जांच चौकियों के बंद होने के बाद रोड सेफ्टी और चेकिंग प्वाइंट की नई व्यवस्था
भोपाल। परिवहन विभाग ने 30 जून 2024 को आदेश जारी करते हुए राज्य की अंतर्राज्यीय सीमाओं पर संचालित परिवहन जांच चौकियों का संचालन 1 जुलाई 2024 से बंद करने का निर्णय लिया है। इस फैसले के बाद अब रोड सेफ्टी और इंफोर्समेंट चेकिंग प्वाइंट की व्यवस्था लागू की जाएगी।
परिवहन जांच चौकियों के स्थान पर नई व्यवस्था
परिवहन विभाग के पिछले पत्र दिनांक 27 फरवरी 2024 में अवगत कराया गया था कि राज्य में अंतर्राज्यीय सीमाओं पर संचालित परिवहन जांच चौकियों के स्थान पर गुजरात राज्य जैसी व्यवस्था लागू की जानी चाहिए। इसके तहत, 1 जुलाई 2024 से परिवहन जांच चौकियों का संचालन समाप्त कर दिया गया है और आपके पत्र दिनांक 28 जून 2024 के प्रस्तावानुसार, मोटर यान अधिनियम/नियमों और कराधान अधिनियम के प्रावधानों का पालन कराने हेतु प्रथम चरण में 45 चेक प्वाइंट स्थापित किए जाएंगे।
चेक प्वाइंट संचालन की व्यवस्था
चेक प्वाइंट्स के संचालन के लिए आवश्यक उपकरणों की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए जिला परिवहन कार्यालयों के प्रवर्तन अमले और गृह विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए होमगार्ड्स को शामिल कर मोबाइल यूनिट्स के माध्यम से पूरी पारदर्शिता के साथ कार्यवाही की जाएगी। इस कार्यवाही में मोटर यान अधिनियम/नियमों के प्रावधानों के अनुसार रोड सेफ्टी और राज्य के राजस्व को ध्यान में रखते हुए चेक प्वाइंट्स पर निरीक्षण और अन्य कार्यवाही की जाएगी।
शीघ्र संचालन की आवश्यकता
परिवहन विभाग ने चेक प्वाइंट्स के संचालन की कार्यवाही शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं ताकि रोड सेफ्टी और परिवहन नियमों का पालन सुनिश्चित किया जा सके।