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नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार: आरोपी को 20 वर्ष की सजा

रीवा । रीवा जिले के गढ़ थाने में हुए एक चिन्हित और सनसनीखेज मामले में, नाबालिग मूकबधिर लड़की से बलात्कार के आरोपी को न्यायिक द्वारा 20 वर्ष की कारावास और 3000 रुपये का जुर्माना सुनाया गया है।

मामले का विवरण:

– **घटना का समय:** 5 फरवरी 2023 को शाम 7 बजे
– **घटना का स्थान:** अभियोत्री के घर के बाहर
– **आरोपी का नाम:** नीरज साकेत
– **घटना का विवरण:**
    – अभियोत्री, जो 14 वर्ष की है, शौच के लिए अपने घर के बाहर गई थी।
    – उस समय आरोपी ने उसका हाथ पकड़कर उसे टूटे आंगनबाड़ी में ले जाया और उसके साथ जबरदस्ती गलत काम किया।
    – अभियोक्त्री गूंगी होने के कारण हल्ला नहीं कर सकी, लेकिन उसकी मां और बहन ने आरोपी को देख लिया।
    – उन्होंने आरोपी को धक्का देकर भागने से रोका।
    – अभियोक्त्री ने घर आकर थाना गढ़ में रिपोर्ट की।
– **न्यायिक निर्णय:**
    – अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और तर्कों के साथ तेओथर न्यायालय ने आरोपी को धारा 4(2) (बलात्कार) और धारा 6 (बच्चों के साथ गलत काम) में 20 वर्ष की सजा सुनाई।
    – इस मामले में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक धीरज सिंह ने पैरवी की।

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