मप्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

पीएफआई मामले में 10 हफ्ते के अंदर मांगा जवाब
भोपाल । सुप्रीम कोर्ट ने मध्यप्रदेश सरकार को पीएफआई मामले में नोटिस जारी किया है। 19 सदस्यों की गिरफ्तारी के मामले में एमपी गवर्नमेंट को 10 हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है। एसएलपी की सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय ने सरकार को तलब किया है। पीएफआई के सदस्यों की तरफ से स्ष्ट में स्पेशल लीव एप्लीकेशन लगाई गई थी।
2021 में आतंक विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के चलते एटीएस ने गिरफ्तार किया था। इस मामले की जांच करते हुए एटीएस ने पांच हजार पन्नों का चालान पेश किया था। हाईकोर्ट जमानत याचिका को पहले भी खारिज कर चुका है। आपको बता दें कि डेढ़ साल पहले इन आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी। जब देशभर में पीएफआई पर बैन लगाया गया था। इसके बाद गिरफ्तार किये गए पीएफआई सदस्यों ने जमानत के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उच्च न्यायालय से जमानत याचिका खारिज होने के बाद आरोपियों के वकील ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और जमानत के लिए स्पेशल लीव एप्लीकेशन लगाई है। इन सभी पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है।



