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पत्‍नी की हत्‍या करने वाले आरोपी को हुई आजीवन कारावास की सजा

भोपाल । संभागीय जनसम्पर्क अधिकारी मनोज त्रिपाठी ने बताया कि 24 जुलाई 2024 को न्यायालय पल्‍लवी द्विवेदी, दशम अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (ओ.ए.डब्‍लू.), ने हत्या के आरोपी चन्‍दन सिंह को धारा 302 भादवि में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं 1,000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। इस मामले में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक वंदना परते ने पैरवी की।

घटना का संक्षिप्‍त विवरण

दिनांक 23 अक्टूबर 2021 को सूचनाकर्ता संगीता ने थाना अशोका गार्डन में उपस्थित होकर बताया कि वह गीता नगर, कोलुआ में रहती है। उसके पड़ोस में आरोपी चन्‍दन सिंह अपनी पत्‍नी और बच्चियों के साथ रहता था। चन्‍दन सिंह अपनी पत्‍नी के साथ अक्सर मारपीट करता और उसे घर से निकाल देता था।

22 अक्टूबर 2021 की रात करीब 3 बजे (23 अक्टूबर 2021 की सुबह) आरोपी चन्‍दन सिंह अपनी पत्‍नी के साथ मारपीट कर रहा था और उसे गालियां दे रहा था। सुबह करीब 6:30 बजे संगीता ने देखा कि चन्‍दन की पत्‍नी अपने बिस्‍तर पर उल्‍टी पड़ी थी और चारों बच्चियां रो रही थीं। संगीता ने चन्‍दन की पत्‍नी को सीधा किया और देखा कि उसके सिर और नाक से खून बह रहा था। बिस्‍तर खून से गीला हो गया था। बच्चियों से पूछने पर, बड़ी और मंझली बेटी ने बताया कि उनके पापा (आरोपी चन्‍दन) ने मम्‍मी को रात भर डंडे से मारा, जिससे उनकी मम्मी की मौत हो गई।

इस सूचना के आधार पर थाना अशोका गार्डन ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने अभियोजन के साक्ष्य, तर्क और दस्तावेजी साक्ष्यों से सहमत होते हुए आरोपी चन्‍दन सिंह को धारा 302 भादवि में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 1,000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई।

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