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नये कानूनों पर एमपी के अभियोजन अधिकारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ

प्रदेश के करीब 700 अभियोजन अधिकारी होगे प्रशिक्षित
भोपाल । संभागीय जनसम्पर्क अधिकारी मनोज त्रिपाठी, भोपाल ने बताया कि नवीन आपराधिक कानूनों भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 जो कि 1 जुलाई 2024 से प्रभावशील होगें। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय जबलपुर, भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश सरकार द्वारा नवीन कानूनों के संबंध मे अपने अधिकारियों-कर्मचारियों के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश के परिपालन मे संचालक सुषमा सिंह लोक अभियोजन संचालनालय मध्यप्रदेश द्वारा स्टेट ज्यूडियशल एकेडमी के निदेशक कृष्णमूर्ति मिश्रा एवं सी.ए.पी.टी. के डायरेक्टर अनिल किशोर यादव के साथ समन्वय स्थापित कर मध्यप्रदेश के अभियोजन अधिकारियों की नवीन आपराधिक संहिताओं के संबंध मे प्रशिक्षण कार्यक्रम पुलिस प्रशिक्षण संस्थान भोपाल मे आयोजित किया जा रहा है। अभियोजन अधिकारियों की नवीन संहिताओं पर प्रशिक्षण कार्यक्रम 28 मई से 12 जून के बीच आयोजित हो
रही है। इसी कड़ी में मंगलवार को कार्यक्रम उद्घाटन समारोह मे मुख्य अतिथि संचालक सुषमा सिंह लोक अभियोजन संचालनालय मध्यप्रदेश द्वारा की गई। इस अवसर पर संचालक लोक अभियोजन सुषमा सिंह प्रदेश विभिन्न जिलों से आये अभियोजन अधिकारियों को संबोधित करते हुये कहा कि आप सभी इस प्रशिक्षण से लाभान्वित होकर न्यायालय एवं पुलिस के साथ नवीन संहिताओं मे बेहतर कार्य करते हुये आमजन को न्याय प्रदान करने मे सहायक होगे। कार्यक्रम मे अधिकारियो को प्रशिक्षण करने वाले अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश भोपाल धर्मेन्द्र टाडा, अमित सिंह सिसौदिया फैक्लटी एमपीएसजेए जबलपुर, रामेश्वर कुमरे सयुक्त संचाल, उदयभान रघुवंशी सहायक संचालक, अभिषेक बुंदेला सहायक संचालक लोक अभियोजन संचालनालय भोपाल, राजेन्द्र उपाध्याय जिला अभियेाजन अधिकारी भोपाल उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन प्रकाश बाडोलिया सहायक संचालक सी.ए.पी.टी. भोपाल द्वारा किया गया। कार्यक्रम के अंत मे सुयंक्त संचालक रामेश्वर कुमरे द्वारा सभी का आभार प्रकट किया गया।

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