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भोपाल में अनधिकृत रेस्टोरेंट सील, खाद्य सुरक्षा उल्लंघन के चलते कार्रवाई

भोपाल: एमपी नगर, जोन-1 में स्थित एटमॉस्फियर रेस्टोरेंट को आज खाद्य अनुज्ञप्ति के बिना संचालन करने के आरोप में राजस्व, खाद्य सुरक्षा और पुलिस विभाग की संयुक्त कार्यवाही के तहत सील कर दिया गया। इस रेस्टोरेंट पर मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के प्रावधानों का लगातार उल्लंघन करने का आरोप था, जिसके चलते भोपाल कलेक्टर के आदेशानुसार पहले ही इसकी खाद्य अनुज्ञप्ति निरस्त की जा चुकी थी।

अनुज्ञप्ति निरस्त होने के बावजूद रेस्टोरेंट के पुनः संचालित होने की सूचना मिलने पर, अधिकारियों ने निरीक्षण किया और पाया कि रेस्टोरेंट में खाद्य कारोबार जारी था, जो खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 31 का उल्लंघन है। इसके आधार पर, अभिहित अधिकारी देवेन्द्र कुमार वर्मा के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने रेस्टोरेंट को सील कर दिया।

कार्यवाही के समय, तहसीलदार एमपी नगर सुनील वर्मा और खाद्य सुरक्षा अधिकारी भी मौजूद थे। इस घटना से अन्य रेस्टोरेंट मालिकों को भी एक सख्त संदेश गया है कि खाद्य सुरक्षा के मानकों का पालन करना अनिवार्य है और इसकी अनदेखी करने पर सख्त कार्रवाई की जा सकती है।

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