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राजस्थान-सिरोही में अनुसूचित जाति और जनजाति परिवारों को मिलेगा स्वरोजगार

सिरोही.

यदि आप अनुसूचित जाति या जनजाति वर्ग से हैं और सिरोही जिले में बेरोजगार हैं तो यह आपके लिए अच्छी खबर है। वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड (अनुजा निगम) ने इस वर्ग के बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के लिए लोन लेने का एक और मौका देते हुए इसके लिए तय अंतिम तिथि को एक महीने के लिए बढ़ा दिया है। इच्छुक व्यक्ति अब 31 अक्टूबर 2024 तक आवेदन कर सकते हैं।

अनुजा निगम के परियोजना प्रबंधक राजेन्द्र कुमार पुरोहित ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में संचालित ऋण आवेदन पोर्टल में तकनीकी समस्याओं के कारण आवेदन सबमिट नहीं हो पा रहे थे। इसी वजह से अंतिम तिथि को बढ़ाया गया है। इस योजना के तहत ऐसे उम्मीदवार जिनकी उम्र 18 से 60 साल के बीच हो और जिनके परिवार की वार्षिक आय 3,00,000 रुपये से कम हो, उन्हें स्वरोजगार के लिए 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराया जाएगा। योजना के तहत ईकाई लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 50,000 रुपये तक अनुदान स्वीकृत किया जाएगा। आवेदक को सिरोही जिले का मूल निवासी होना चाहिए और लोन एवं बैंक या वित्तीय संस्था का बकाया लोन अवधि पार नहीं होना चाहिए। आशार्थियों का चयन जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गठित अप्रेजल कमेटी द्वारा साक्षात्कार और मूल दस्तावेजों की स्क्रीनिंग के आधार पर किया जाएगा। लोन की वसूली 5 वर्षों में की जाएगी और इसके लिए अग्रिम 20 चेक जमा करवाने होंगे। इच्छुक व्यक्ति अपने आवेदन ऑनलाइन अनुजा निगम के पोर्टल पर ई-मित्र या स्वयं की एसएसओ आईडी के माध्यम से 31 अक्टूबर 2024 तक जमा कर सकते हैं। योजना में अनुसूचित जाति वर्ग के 40, अनुसूचित जनजाति वर्ग के 32, विशेष योग्यजन वर्ग के 10, सफाई कर्मचारी एवं स्वच्छकार वर्ग के 20, और अन्य पिछड़ा वर्ग के 11 व्यक्तियों को स्वरोजगार के लिए लोन मिलेगा। उपलब्ध लोन विभिन्न क्षेत्रों में स्वरोजगार के लिए होगा जैसे किराना दुकान, सिलाई-कटिंग, भैंस और गाय पालन, कपड़ा दुकान, फैंसी स्टोर, कंप्यूटर जॉब वर्क, ऑटो पाटर्स, साइकिल मरम्मत, बिजली सामान दुकान, टेंट हाउस, इलेक्ट्रिक बैटरी रिक्शा, जीप टैक्सी आदि।

आवेदन के साथ ये दस्तावेज संलग्न करने होंगे: —0- जाति प्रमाण पत्र की प्रति।0- आधार कार्ड की प्रति (जनआधार प्लेटफार्म से सत्यापन के साथ)।0- आवेदक के स्वयं द्वारा सत्यापित वार्षिक आय प्रमाण पत्र।0- किसी भी बैंक या अन्य संस्था से लोन नहीं होने का स्वयं द्वारा सत्यापित प्रमाण पत्र।0- जनआधार से लिंक खाता संख्या पासबुक की प्रति।

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