सांसद अमृतपाल सिंह को लेकर हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया, बजट सत्र में भाग नहीं ले पाएंगे

चंडीगढ़
खडूर साहिब सीट से आजाद सांसद अमृतपाल सिंह को लेकर हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार अमृतपाल सिंह संसद के बजट सत्र में भाग नहीं ले पाएंगे, हालांकि उनकी संसदीय सीट को कोई खतरा नहीं है। संसद से अनुमति मिलने के बाद हाईकोर्ट ने अमृतपाल सिंह की याचिका का निपटारा कर दिया है और उनकी सदस्यता बरकरार रहेगी। सूत्रों के अनुसार अमृतपाल सिंह ने हाईकोर्ट में दायर अपनी याचिका में कहा था कि यदि वह लगातार 60 दिन से अधिक अनुपस्थित रहे तो उनकी खडूर साहिब संसदीय सीट खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि यदि खडूर साहिब के 19 लाख मतदाता बिना सांसद के नेतृत्व में रहे तो उनकी सदस्यता जा सकती है।
इन सबके बीच, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस मामले पर विचार करने के लिए 15 सदस्यीय कमेटी का गठन किया जिसकी प्रधानगी भाजपा सांसद और त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब ने की। कमेटी ने अमृतपाल के अनुरोध पर विचार करने के बाद अमृतपाल सिंह को गैर-हाजिरी की इजाजत देने की सिफारिश की।
केंद्र ने हाईकोर्ट में दी जानकारी
केंद्र ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय को बताया कि खडूर साहिब से सांसद अमृतपाल सिंह के लिए 54 दिन की छुट्टी मंजूर कर ली गई है। यह जानकारी मुख्य न्यायाधीश शील नागू और न्यायमूर्ति सुमित गोयल की खंडपीठ के समक्ष ऐसे समय में रखी गई जब लोकसभा अध्यक्ष ने हाल ही में अमृतपाल सिंह सहित सांसदों के अवकाश आवेदनों की जांच के लिए 15 सदस्यीय कमेटी का गठन किया था। आज जब मामला फिर से सुनवाई के लिए आया तो भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल सत्य पाल जैन ने अधिवक्ता धीरज जैन के साथ पीठ के समक्ष लोकसभा सचिवालय द्वारा 11 मार्च को जारी पत्र पेश किया।
इस पत्र में 24 जून, 2024 से 2 जुलाई, 2024 तक, 22 जुलाई, 2024 से 9 अगस्त, 2024 तक तथा फिर 25 नवंबर, 2024 से 20 दिसंबर, 2024 तक 54 दिनों की अनुपस्थिति की छुट्टी प्रदान की गई। पत्र का संज्ञान लेते हुए पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि जहां तक याचिकाकर्ता की अपनी अनुपस्थिति के कारण संसद से निष्कासित किये जाने की आशंका का सवाल है, 11 मार्च का पत्र उनकी चिंताओं को दूर करता है।