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अडीबाजी करने वाले आरोपी को 1 वर्ष की सजा

भोपाल । संभागीय जनसम्पर्क अधिकारी मनोज त्रिपाठी द्वारा बताया कि आज 30 अक्टूबर 2023 न्या‍यालय भारत सिंह रघुवंशी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के द्वारा आरोपी सुखवीर सिंह को धारा 327 भादवि में के अपराध में दोष सिद्ध पाते हुये आरोपी सुखवीर को धारा 327 भादवि में 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रू अर्थदण्ड के दण्ड से दण्डित किया गया । उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती प्रियंका उपाध्याय द्वारा की गई है । 

 ज्ञात हो कि 1 जुलाई 2013 को फरियादी रामेश्वरी ने थाना कोहेफिज भोपाल मे उपस्थित सूचना दी कि मेरे मकान मे आरोपी सुखवीर वर्ष 2012 से रहा था। आरोपी ने मेरी बेटी का शादी आरोपी सुखवीर सिंह से मकान खाली करने हेतु कहा गया आरोपी सुखवीर सिंह ने कहा कि थोडा समय पश्चात मकान खाली कर देगा परन्तु समय पर मकान खाली नही किया था। पति एवं रिश्तेदार दौलत मेवाडा ने मकान खाली करने के लिये कहा तो आरोपी सुखवीर द्वारा फरियादी को गंदी-गंदी गालिया देने लगा और धक्‍का देकर गिरा दिया, फरियादी का पति बीच-बचाव करने आया तो उसके साथ मारपीट करने लगा और कहा मकान तभी खाली करूगा जब 50 हजार रूपये दोगे तभी मकान खाली करूगा उक्त घटना की सूचना फरियादी एवं उसके पति द्वारा पुलिस थाना कोहेफिजा द्वारा अपराध क्रमांक 333/13 अंतर्गत धारा 294, 327, 506 भाग 2 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया 

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