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दुष्कर्म पीड़िता से 14 लाख फीस मामला, मुख्य पीठ को स्थानांतरित

तात्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पढ़ाई का खर्च शासन द्वारा उठाए जाने की घोषणा की थी

इन्दौर । स्कूल प्रबंधन द्वारा दुष्कर्म पीड़िता के अभिभावक को 14 लाख रुपये फीस जमा करने के नोटिस पर कोर्ट ने एक स्वतः संज्ञान याचिका को मप्र हाई कोर्ट की मुख्य पीठ को स्थानांतरित कर दिया है। अब मामले में फैसला वहीं से जारी होगा । प्रकरण अनुसार मंदसौर जिले की दुष्कर्म पीड़िता को इंदौर के एक स्कूल प्रबंधन द्वारा 14 लाख रुपये की फीस भरने का नोटिस जारी करने के मामले में मप्र हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ के समक्ष चल रही जनहित याचिका में सभी पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया था जो बुधवार को जारी हुआ । मामला संक्षेप में यह था कि 27 जून 2018 को आठ वर्षीय बालिका से दुष्कर्म की वारदात हुई जिस पर तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आदेश के बाद पीड़िता और उसके स्वजन को इंदौर शिफ्ट किया गया था । तत्कालीन मुख्यमंत्री ने पीड़िता और उसकी बहन की पढ़ाई का खर्च शासन द्वारा उठाए जाने की घोषणा भी की थी । उसके बावजूद स्कूल प्रबंधन द्वारा 14 लाख रुपये की फीस भरने का नोटिस पीड़िता को जारी किया गया।

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