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2.74 लाख रुपए का वित्तीय घोटाले वाले 2 क्लार्क निलंबित
उपभोक्ताओं को गलत रीडिंग के बिल जारी किया
– बिजली मंत्री ने किया निलंबित
चंडीगढ़ । पंजाब के बिजली मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने पंजाब स्टेट पावर कारपोरेशन लिमिटेड के शहरी समराला में 2.74 लाख रुपए का वित्तीय घोटाले करने के लिए 2 क्लर्कों को निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही एक सहायक राजस्व लेखाकार के विरुद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही के आदेश दे दिए है।
बिजली मंत्री हरभजन सिंह ने कहा कि उप मंडल दफ्तर शहरी समराला में तैनात 2 क्लर्क और एक राजस्व लेखाकार की तरफ से बिजली उपभोक्ताओं के द्वारा जमा करवाए गए बिलों की रसीदों को रिवर्स करने के बाद उपभोक्ताओं को गलत रीडिंग के बिल जारी करके पीएसपीसीएल के राजस्व में वित्तीय नुकसान किया गया था। उन्होंने कहा कि पीएसपीसीएल की तरफ से कार्यवाही करते उक्त कर्मचारियों से रकम भी जमा करवा ली गई है। उन्होंने बताया कि दोनों क्लर्कों को पीएसपीसीएल कर्मचारी सजा और अपील के रैगूलेशन 1971 के विनियम 4 (1) के अंतर्गत तत्काल निलंबित कर दिया गया है। दोनों कर्मचारियों के निलंबन के समय हैड क्वार्टर अतिरिक्त निगरान इंजीनियर मंडल श्री आनंदपुर साहिब तय किया गया है। उन्होंने बताया कि उक्त सहायक राजस्व लेखाकार के विरुद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा रही है। बिजली मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने कहा कि पंजाब सरकार की तरफ से लोगों के सिर से महंगाई का बोझ घटाने के लिए 300 यूनिट प्रति महीना मुफ्त बिजली देने की सुविधा दी गई है। परन्तु इनके द्वारा उपभोक्ताओं को गलत रीडिंग के बिल जारी करके पीएसपीसीएल को राजस्व तौर पर नुक्सान पहुंचा रहे थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व अधीन पंजाब सरकार राज्य के अंदर भ्रष्टाचार रहित प्रशासन देने के लिए वचनबद्ध है और ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।