मासूम बालक के साथ अप्राकृतिक कृत्य करने वाले को 20 वर्ष का कारावास
इन्दौर । भादवि की धारा 377 और पाक्सो एक्ट के प्रकरण में जिला कोर्ट ने नौ वर्षीय बालक के साथ अप्राकृतिक कृत्य करने वाले तथाकथित बाबा को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है साथ ही अदालत ने जुर्माना भी लगाया अदालत ने पीड़ित बालक को पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत एक लाख रुपये प्रतिकर के रूप में प्रदान करने के आदेश भी दिए हैं। विशेष न्यायाधीश रश्मि वाल्टर ने प्रकरण में निर्णय पारित करते हुए आरोपी परमात्मादास को बीस साल की सजा और दो हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि घटना 9 नवंबर 2022 की है । पीड़ित बच्चे की मां ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका बेटा मंदिर पर प्रसाद लेने के लिए गया था। कुछ देर बाद वह वहां से भागता हुआ आया और बताया कि आरोपी परमात्मादास निवासी जिला देहरादून उसे मंदिर की पहली मंजिल स्थित एक कमरे में ले गया और उसके साथ गंदी हरकत करने लगा। वह जैसे तैसे आरोपी के चंगुल से छूटकर आया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 377 भादवि और पाक्सो एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था।