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नाबालिक से दुष्कर्म करने वाले को 20 वर्ष का कारावास

शाजापुर। न्याायालय विशेष न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम एवं चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर द्वारा आरोपी नीलेश लोधी को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 5एल/6 एवं 4(2) के अपराध में प्रत्येक धारा में 20-20 वर्ष का सश्रम कारावास व 3000-3000 रू अर्थदण्ड, भादवि की धारा 366 में 03 वर्ष के सश्रम कारावास व 3000 रू अर्थदण्ड, भादवि की धारा 363 में 01 वर्ष के सश्रम कारावास व 1000 रू अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। 
विशेष लोक अभियोजक प्रतीक श्रीवास्तव, एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, पीडिता के पिता ने 24 अगस्त 2020 को अपने साले के साथ थाना मक्सी में सूचना दी की उनकी अवयस्क लडकी बिना बताये कहीं चली गई है। उनकी लडकी को बहला-फुसलाकर कोई भगा कर ले गया है। फरियादी की सूचना पर से थाना मक्सी पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। पुलिस द्वारा बालिका को सांवेर में आरोपी नीलेश के साथ बरामद किया गया। जिसके बाद पीडिता द्वारा पुलिस को बताया गया कि नीलेश उसे पसंद करता था और उसे टोंककला, फिर सीहोर और वहां से सांवेर सिटी लेकर पहुचा। वही पर आरोपी नीलेश ने उसकी मांग भर कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाये। 
अनुसंधान पश्चात पुलिस ने न्यायालय में आरोपी के विरूद्ध चालान पेश किया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक शाजापुर प्रतीक श्रीवास्तपव ने की। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्को एवं अभिलेख पर आई साक्ष्य से सहमत होते हुये आरोपी को दोषी पाते हुये दण्डित किया गया। 

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