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छात्रा का अपहरण कर कई दिनो तक बंधक बनाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 साल का सश्रम कारावास

भोपाल । नाबालिग लडकी को बहला फुसलाकर कर उसके साथ गलत काम करने वाले आरोपी शेखर गंगराडे को जिला अदालत ने सुनवाई पुरी होने पर बलात्कार सहित धाराओ में दोषी करार देते हुए 20 साल के सश्रम कारावास सहित जुर्माने की सजा से दण्डित किये जाने का फैसला सुनाया है। यह फैसला विशेष न्‍यायालय पॉक्‍सो (14वे अपर सत्र न्‍यायाधीश) तृप्‍ती पाण्‍डेय की कोर्ट ने दिया है। संभागीय जनसम्‍पर्क अधिकारी मनोज त्रिपाठी ने जानकारी देते हुए बताया कि नाबालिग पीड़ीता के पिता ने 30 सिंतबर 2021 को थाना बागसेवनिया पुलिस को सूचना दी थी, कि शाम करीब साढ़े 7 बजे उसकी नाबालिक बेटी अपनी सहेली के घर जाने का कहकर गई थी, जो वापस नही लौटी। शुरुआती खोजबीन के बाद पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ अपहरण का मामला कायम कर किशोरी की तलाश करते हुए उसे दस्‍तायाब कर लिया। बाद में नाबालिग किशोरी ने बताया कि आरोपी शेखर नामक युवक उसकी सहेली का रिश्‍तेदार है, जिसके चलते वो उसे बीते करीब एक साल पहचानती है। बाद में उनके बीच दोस्ती हो गई, और मोबाईल पर बातचीत होने लगी थी। 30 सिंतबर 2021 को शाम के समय किशोरी सहेली के घर जाते समय आरोपी शेखर उसे रास्ते में मिला और घूमाने के बहाने आटो मे बैठाकर हबीबगंज स्‍टेशन ले गया। वहा से शेखर उसे जर्बदस्ती इंदौर ले गया जहॉ शादी का झांसा देते हुए उसने कई बार किशोरी की मर्जी के खिलाफ 7-8 दिनो तक उसे बंधक बनाकर रखते हुए कई बार दुष्कर्म किया। बाद में आरोपी किशोरी को महाराष्ट्र सीमा पर स्थित रिचडीखेडा ले गया और वहा किराये के मकान मे रखते हुए लगातार उसके साथ बलात्कार करता रहा। जॉच के आधार पर पुलिस ने प्रकरण में धारा 363, 376, 376(एन), 376(2) एवं 5एल/6 पॉक्‍सो एक्‍ट का इजाफा कर आगे की जॉच कर चालान कोर्ट में पेश किया था। कोर्ट ने अभियोजन के साक्ष्‍य, तर्को एवं दस्‍तावेजो से सहमत होते हुए आरोपी शेखर को दोषी कराद देते हुए धारा 376 (2) एन, 376 (3) भादवि एवं 5एल/6 पॉक्‍सो एक्‍ट में 20 सला के सश्रम कारावास सहित 10 हजार रुपये के अर्थदण्‍ड की सजा से दण्डित किये जाने का फैसला सुनाया है। मामले में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक टीपी गौतम, गुंजन गुप्‍ता, सरला कहार द्वारा पैरवी की गई है।

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