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मध्यप्रदेश में ऑनलाइन गेमिंग पर लगेगा 28 प्रतिशत जीएसटी, कांग्रेस बोली जुआ-सट्टा को वैध कर रही सरकार

भोपाल । मध्य प्रदेश सरकार ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी वसूलेगी। केंद्र सरकार इस पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगा चुकी है। प्रदेश में दो बार मध्य प्रदेश माल एवं सेवा कर अधिनियम में संशोधन के लिए अध्यादेश ला चुकी है। अब विधानसभा में मध्य प्रदेश माल और सेवा कर संशोधन विधेयक पारित किया गया है। कांग्रेस के सदस्यों ने इसके विरोध में बहिर्गमन कर दिया और फिर संशोधन विधेयक ध्वनिमत से पारित हो गया।

उप मुख्यमंत्री वित्त जगदीश देवड़ा ने मध्य प्रदेश माल और सेवा कर संशोधन विधेयक प्रस्तुत करते हुए कहा कि आनलाइन दांव लगाने, कैसीनो, द्यूतक्रीड़ा, घुड़दौड़, लाटरी या ऑनलाइन गेम्स खेलने का चलन बढ़ गया है। यह सामाजिक बुराई है। इसका विपरीत प्रभाव भी पड़ रहा है और सरकार को टैक्स भी नहीं मिल पा रहा है। केंद्र सरकार ने इसे जीएसटी के दायरे में लाकर 28 प्रतिशत टैक्स लगाया है। इसका कांग्रेस विधायक रामनिवास रावत, अभिजीत शाह और अभय मिश्रा ने विरोध किया। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आरोप लगाया कि सरकार जुआ-सट्टा को वैधता देने जा रही है अन्य विधायकों ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग को वैधानिक करने से लोग और अधिक ऑनलाइन गेम खेलेंगे. यह अच्छा नहीं है। इसके जवाब में वित्त मंत्री ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग की लत न लगे, इसके लिए ही जीएसटी लगाने का फैसला किया है. इस पर कांग्रेस विधायकों ने हंगामा किया और नारेबाजी करते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया. इस बीच सदन में विधेयक पारित हो गया. इसके बाद सदन की कार्यवाही तीन बजे तक स्थगित कर दी गई है।

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