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सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए कॉलेजों में 5 प्रतिशत आरक्षण

इंदौर । सरकारी विद्यालय के छात्रों के लिए महाविद्यालये में एमबीबीएस एवं बीडीएस के लिए 5 प्रतिशत सीट आरक्षित की गई है। छात्राओं को सभी पाठ्यक्रम में 30, दिव्यांग छात्रों को 5, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी व सैनिक परिवारों के छात्रों को 3-3 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। मध्यप्रदेश शासन द्वारा संचालित सरकारी विद्यालय के विद्यार्थियों में ऐसे विद्यार्थ जिन्होंने शासकीय विद्यालय में कक्षा 6 से 12 वीं तक नियमित अध्ययन कर परीक्षा पास हो अथवा शिक्षा का अधिकार अधिनियम के माध्यम से प्रवेश के आधार पर कक्षा 1 से 8 तक निजी विद्यालयों में अध्ययन करने के बाद शासकीय विद्यालय में कक्षा-९ से १२वीं तक नियमित अध्ययन कर परीक्षा पास हो, को शामिल किया

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