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Accused in the infamous Punjab National Bank (PNB) scam : मेहुल चौकसी को बॉम्बे हाईकोर्ट से झटका, भगौड़ा आर्थिक अपराधी का ठप्पा नहीं हटेगा
मुंबई । बॉम्बे हाईकोर्ट ने भगौड़े हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी द्वारा भगौड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने के ईडी के कदम को चुनौती देने वाली चार याचिकाओं को खारिज किया है। न्यायमूर्ति एस.वी.कोटवाल ने चौकसी की याचिका पर गुरुवार को निर्णय दिया।
ईडी ने याचिका के साथ एक विशेष पीएमएलए अदालत का रुख किया था, जो एफईओ अधिनियम, 2018 की धारा 4 और 12 के तहत चोकसी की संपत्तियों को जब्त करने का मार्ग प्रशस्त करेगा। यह कानून कहता है कि किसी भी व्यक्ति को एफईओ घोषित किया जा सकता है, यदि वह 100 करोड़ या उससे अधिक की राशि वाले अपराधों के लिए वारंट का सामना करना पड़ता है, या यदि वह व्यक्ति देश छोड़ चुका है या वापस लौटने को तैयार नहीं है। चौकसी, उसके भांजे नीरव मोदी और अन्य लोग जनवरी 2018 में हुए कुख्यात पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाले में आरोपी हैं।
सुनवाई के दौरान चौकसी के वकील विजय और राहुल अग्रवाल ने दलील दी कि चौकसी ने अपने खिलाफ कोई भी एफआईआर दर्ज होने से बहुत पहले ही भारत छोड़ दिया था, न कि किसी आपराधिक कार्यवाही से बचने के लिए। बचाव दल ने प्रस्तुत किया कि वह लौटने से इनकार नहीं कर रहा, लेकिन अपनी चिकित्सीय स्थिति के कारण वह ऐसा करने में असमर्थ है, इसकारण यात्रा करने में दिक्कत है। उन्होंने बताया कि 64 वर्षीय चौकसी, जो अब कैरेबियाई द्वीपों में एंटीगुआ और बारबुडा का नागरिक है, को अपने न्यूरोलॉजिकल मुद्दों के लिए विशेष चिकित्सा सहायता प्राप्त करने के लिए दो साल पहले जमानत दी गई थी।