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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ लेने की अपील

भोपाल। किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के अंतर्गत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं, कीट और रोगों के परिणाम स्वरूप अधि सूचित फसल में से किसी की विफलता की स्थिति में किसानों को बीमा कव्हरेज और वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
 उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास सुमन प्रसाद ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत भोपाल जिले में रिलायंस जनरल इंश्योरेंस के माध्यम से कृषकों को फसल बीमा योजना का लाभ दिया जा रहा है। उन्होंने जिले के सभी कृषकों को यह सूचित किया जाता है कि योजना अंतर्गत रबी फसल के लिए 2022 सभी ऋणी, अऋणी, डिफाल्टर और बटाईदार किसानों के लिए बीमा की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2022 है। जिला स्तर पर गेहूं एवं चना फसलों को अधि सूचित किया गया है जिनकी प्रीमियम और बीमित राशि हैक्टेयर में गेहूं सिंचित बीमित राशि रूपए हैक्टेयर 49 हजार 500 और प्रीमियम राशि हैक्टेयर में 742.50 पैसे तथा गेहूं असिंचित बीमित राशि रूपए हैक्टेयर 35 हजार और प्रीमियम राशि हैक्टेयर में 525 और चना में बीमित राशि रूपए हैक्टेयर 34 हजार 300 और बीमा के राशि प्रति हैक्टेयर 514.50 पैसे होगी। 
 उप संचालक श्रीमती सुमन ने बताया कि बीमा करने के लिए किसान एमपी ऑनलाइन, जनसेवा केन्द्र सीएससी के माध्यम से अपनी फसलों का बीमा करा सकते है। उन्होंने कहा कि किसानों को बीमा कराने के लिए अनिवार्य दस्तावेज में आधार कार्ड, मोबाइल नम्बर, बैंक पासबुक, आईएफसी कोड, खसरा बी-1, खसरा अनुसार बोई गई फसल का बुआई प्रमाण पत्र और किरायेदार किसान के लिए किरायानामा शपथ पत्र अनिवार्य रूप से लगाना होगा। 
 उन्होंने बताया कि किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा होने पर 72 घंटे के अदंर कृषक सीधे अथवा अपने क्षेत्र के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के माध्यम से टोल फ्री नम्बर – 18001024088 पर नुकसान की जानकारी दे सकते है। उन्होंने बताया कि अतिवृष्टि बाढ़ जैसी आपदा की स्थिति में 72 घंटे के अंदर कॉल करें एवं नुकसान की तिथि एवं वास्तविक आपदा की स्थिति भी दर्ज करें। उन्होंने बताया कि नुकसान की तिथि फसल की बोनी की तिथि से दर्ज करने पर दावा राशि मान्य की जाएगी। 

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