फर्जी महिला एसडीएम की जमानत याचिका खारिज, रहेंगी जेल में ही, पति और जेठ भी है जेल में बंद
इन्दौर । फर्जी महिला एसडीएम नीलम पाराशर के जमानत आवेदन को न्यायमूर्ति अनिल वर्मा ने फरियादी पक्षों के वकील की दलील से सहमत होकर खारिज कर दिया । नौकरी के नाम पर कई लोगों को ठगने वाली तथा फर्जी महिला एसडीएम बन व्यापारियों को धमकाने वाली महिला नीलम पाराशर ने हाईकोर्ट में जमानत अर्जी दायर की थी । जिस पर फरियादी पक्षों की ओर से आपत्ति दर्ज कराते हुए उनके अधिवक्ता ने तर्क रखे थे । जिस पर न्यायमूर्ति अनिल वर्मा ने सहमत होकर जमानत आवेदन को खारिज कर दिया । फरियादी पक्ष की और से एडवोकेट नीरज सिरसिया ने पैरवी की थी। प्रकरण की जानकारी देते एडवोकेट नीरज सिरसिया ने कहा कि फरियादियों की और से जमानत पर आपत्ती दर्ज की गई थी । उन्होंने आपत्ति में कहा कि नीलम पाराशर ने नकली एसडीएम बनकर लोगों के साथ धोखाधडी की उनसे रुपए लेकर सरकारी नौकरी का लालच दे उनको नकली जॉइनिंग लेटर व नकली आई डी कार्ड देकर बहुत लोगो के साथ ठगी की थी जिस पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। उसके पकड़े जाने की खबर प्रकाशित और प्रसारित होने के बाद उसके खिलाफ सराफा , हीरानगर , तेजाजी नगर थानों में कई केस दर्ज हुए थे ।