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बेलेश्वर मंदिर हादसा – हाईकोर्ट का आदेश 1 वर्ष से पूर्व कार्यवाही पूर्ण की जाये
30 मार्च को पूरा हो जाएगा, हादसा हुए एक साल
इन्दौर । बेलेश्वर महादेव मंदिर बावड़ी हादसे को लेकर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ में जो जनहित याचिका दायर की गई थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते सुनवाई के दौरान हुई न्यायिक जांच में देरी पर सवाल उठाए और इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस अनिल वर्मा और जस्टिस विवेक रुसिया की डबल बेंच ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि जब 11 जुलाई 2023 को न्यायिक जांच पूरी हो गई, तो उसे समय पर पेश नहीं किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। कोर्ट ने कहा कि इसे अब तक सार्वजनिक भी नहीं किया गया। ना ही विभागीय जांच और कोई कार्रवाई की गयी।
कोर्ट ने नगर निगम इंदौर और पुलिस उपायुक्त जूनी इंदौर जोन की निगरानी में 30 मार्च से पहले जांच पूरी करने का आदेश दिया है। ज्ञात हो कि आगामी 30 मार्च को इस घटना को 1 साल पूरा हो जाएगा। प्रकरण में बताया जा रहा है कि इस आपराधिक मामले में पुलिस ने अभी तक चालान ही पेश नहीं किया है। न ही इस केस मे किसी की गिरफ्तारी ही हुई है। वहीं धारा 41 के नोटिस भी नहीं दिये गये है। हाईकोर्ट ने सभी पहलुओं पर विचार कर नाराजगी जताने के बाद कहा कि पुलिस इस मामले में जल्द कार्रवाई पूरी करे। वहीं याचिका में पीड़ितों को मुआवजे की मांग पर बेंच ने कहा कि अगर मुआवजे की बात है तो पीड़ित पक्ष उचित फोरम पर जाकर अपने लिए मुआवजे की डिमांड कर सकते हैं।
कोर्ट ने नगर निगम इंदौर और पुलिस उपायुक्त जूनी इंदौर जोन की निगरानी में 30 मार्च से पहले जांच पूरी करने का आदेश दिया है। ज्ञात हो कि आगामी 30 मार्च को इस घटना को 1 साल पूरा हो जाएगा। प्रकरण में बताया जा रहा है कि इस आपराधिक मामले में पुलिस ने अभी तक चालान ही पेश नहीं किया है। न ही इस केस मे किसी की गिरफ्तारी ही हुई है। वहीं धारा 41 के नोटिस भी नहीं दिये गये है। हाईकोर्ट ने सभी पहलुओं पर विचार कर नाराजगी जताने के बाद कहा कि पुलिस इस मामले में जल्द कार्रवाई पूरी करे। वहीं याचिका में पीड़ितों को मुआवजे की मांग पर बेंच ने कहा कि अगर मुआवजे की बात है तो पीड़ित पक्ष उचित फोरम पर जाकर अपने लिए मुआवजे की डिमांड कर सकते हैं।