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नाबालिग से रेप के दोषी बीजेपी विधायक गोंड को 25 साल की सजा, 10 लाख का जुर्माना
सोनभद्र । नाबालिग से रेप के दोषी दुद्धी से बीजेपी विधायक रामदुलारे गोंड को सोनभद्र की एमपी /एमएलए कोर्ट ने 25 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 10 लाख का जुर्माना भी लगाया है। बता दें कि विधायक को कोर्ट ने 12 दिसंबर को दुष्कर्म मामले में दोषी करार देकर जेल भेज दिया था। अब सजायाफ्ता होने के बाद उनकी विधायकी जाना तय है।
बता दें कि पूरा मामला 2014 का है। पॉक्सो और रेप के मामले में 4 नवबंर 2014 से मुकदमा चल रहा था। मामले में आईपीसी की धारा 376 व 201 के तहत कोर्ट ने विधायक को 12 दिसबंर को दोषी करार दिया था। फैसला आने पर वादी पीड़िता के भाई ने कहा कि आज न्याय की जीत हुई। उधर विधायक के बेटों की तरफ से कोर्ट से रहम की अपील करते हुए कम सजा सुनाने की मांग की गई थी।
गौरतलब है कि 2014 में प्रधानपति रहते रामदुलारे गोंड पर नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप लगा था। बता दें कि दुष्कर्म के बाद पीड़िता प्रेग्नेंट हो गई थी और एक साल बाद पीड़िता ने एक बेटी को जन्म दिया। वादी पीड़िता के भाई ने बताया कि इन 9 सालों की लड़ाई में विधायक की ओर से तमाम तरह की धमकियां और प्रलोभन दिए गए। पीटना ही नहीं उनके बेटों ने जान से मारने और गांव से बाहर फेंक देने तक की धमकी दी। विधायक पर आरोप था कि उसने पीड़िता को बालिग करार देने के लिए भी साजिश रची। उसने पीड़िता का फर्जी स्कूल सर्टिफिकेट भी बनवाया और जन्मतिथि बढ़वा दी।