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कलेक्टर ने 22 जनवरी को जिले में “शुष्क दिवस” घोषित किया
भोपाल । कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने सोमवार, 22 जनवरी 2024 को संपूर्ण दिवस के लिए भोपाल जिले में “शुष्क दिवस” घोषित किया गया है।
उन्होंने घोषित शुष्क दिवस में जिले की सभी कम्पोजिट मदिरा दुकानें 87 दुकानें, एफ.एल.-2, एफ.एल.-3, एफ.एल.-4. एफ.एल.-6, एफ.एल.-7. एफ.एल.-10ए, 10वी, वाईन आउटलेट, भांग दुकानें एवं सभी प्रकार के मादक द्रव्यों के विकय केन्द्रों एवं देशी तथा विदेशी मदिरा भाण्डागार बंद रहेंगे तथा शुष्क अवधि के दौरान अन्य किसी सार्वजनिक तथा निजी स्थान से कोई भी स्पिरिटयुक्त, किण्वित या मादक लिकर या वैसी ही प्रकृति का अन्य पदार्थ न विक्रय किया जायेगा और न वितरित किया जायेगा। उक्त घोषित शुष्क दिवस की निर्धारित अवधि में मदिरा एवं भांग का क्रय-विक्रय प्रतिबन्धित रहे।
इस आदेश का कड़ाई से पालन कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।