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कलेक्टर ने ली आतिशबाजी विक्रेताओं की बैठक, कहा विस्फोटक अधिनियमों का पालन करें

भोपाल । कलेक्टर आशीष सिंह ने आज कलेक्ट्रेट सभागार में आगामी त्योहार को देखते हुए थोक आतिशबाजी विक्रेताओं की बैठक लेकर उन्हें विस्फोटक अधिनियम 1884 एवं विस्फोटक नियम-2008 में दिए गए निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिये।उन्होंने विक्रेताओं को सुरक्षा की दृष्टि से सभी आवश्यक व्यवस्थाएँ पूर्ण रखने के निर्देश भी दिये।अस्थाई दुकानों में प्रयाप्त दूरी सहित अस्थाई दुकानों के संबंध में अन्य नियमों का पालन अनिवार्य रूप से किया जाये।कलेक्टर ने स्थाई एवं अस्थाई दुकानों का वेरिफिकेशन शीघ्र कराने के निर्देश संबंधित अधिकारी को दिये ।इस दौरान एडीएम एवं एसपी देहात उपस्थित रहे।

कलेक्टर श्री सिंह ने आतिशबाजी विक्रेताओं के लिए महत्वपूर्ण निर्देश भी जारी किये है :
* थोक आतिशबाजी 1500 के.जी. एवं 500 के.जी की दो दुकानो के मध्य 15 मीटर की दूरी होना आवश्यक है इस सम्बंध में पूर्व में निर्देश दिये गये एवं 50 के०जी० आतिशवाजी दुकानो के मध्य 3 मीटर की दूरी होना आवश्यक है।
* आतिशबाजी विक्रेता 125 डेसीबल से ज्यादा आवाज वाली किसी भी प्रकार की आतिशबाजी का विक्रय नहीं कर सकेगा ।
* समस्त दुकानदारों को पूर्व में ही जिला दण्डाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि कोई भी दुकानदार सुतली बम न तो दुकान पर रखेगा तथा ना ही उसका विक्रय करेगा निर्देशों का पालन सुनिश्चित हो ।
* जिन आतिशबाजी विक्रेताओं ने अपनी दुकाने से लगा कर अन्य छोटी दुकाने किसी भी प्रकार की लगा रखी हो अथवा आतिशबाजी के अलावा अन्य किसी भी प्रकार का व्यवसाय किया जा रहा है तो उसे तत्काल वहां से हटाया जाये ।
* सभी दुकानदारों को किसी भी प्रकार की दुर्घटना की स्थति से निपटने के लिए आकस्मिक उपाय करने जैसे अग्निशमन यंत्र / सीज् फायर / रेत की बाल्टियां / पानी आदि हमेशा दुकान के आस पास पर्याप्त मात्रा में रखें
* आतिशबाजी दुकानदार दुकानों में आतिशबाजी के खाली खोखे / बारदाना जो दुकानों के सामने एवं आस पास रखी रहती है वह सामग्री नहीं रखी जावे ।
* दुकानदार आतिशबाजी दुकान के बाहर न तो रखेगें ओर न ही डिस्प्ले करेगें ।
* आतिशबाजी दुकानों के स्थल पर फायर बिग्रेड एवं अन्य व्यवस्था हेतु आयुक्त, नगर निगम भोपाल को पत्र लिखा गया।
* कोई भी दुकानदार दुकान के आस-पास किसी भी प्रकार की अतिशबाजी की टेस्टिंग नहीं कराएगें
* आतिशबाजी मार्केट एवं अन्य आतिशबाजी की दुकानों पर किसी भी प्रकार का धूम्रपान नहीं किया जाए इस बाबत सभी दुकानदार नोटिस अपनी दुकान पर चस्पा करेंगे
* कोई भी दुकानदार अपनी दुकानों के आगे किसी भी प्रकार के वाहनों की पार्किंग ना तो स्वंय करेगा अथवा ना ही किसी व्यक्ति को पार्किंग करने देगा। लगेज आटो आदि भी दुकानों से पर्याप्त दूरी पर खड़े किए जाएंगे एवं वाहन पार्किंग हेतु गार्ड की व्यवस्था की जाये
* कोई भी दुकानदार लोकल कम्पनी अथवा जो शासन से मान्यता प्राप्त न हो उनकी आतिशबाजी ना तो दुकानों पर रखी जावेगी ना ही विक्रय की जावेगी ।
* सभी आतिशवाजी विक्रेताओ की दुकानों पर बिजली की वायरिंग खुली न हो एवं प्रत्येक मास्टर स्विच से फ्यूज या सर्किट ब्रेकर लगा होना चाहिए जिससे की शांट सर्किट होने पर विद्युत प्रवाह स्वतः ही बन्द हो जाय इस बाबत भी पर्याप्त ध्यान दिया जाये
* सभी आतिशवाजी विक्रेताओ की दुकान पर चायनीज आतिशवाजी कय-विक्रय न किये जाने के संबंध में डिस्प्ले (फ्लेक्स) लगाना अनिवार्य होगा ।

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