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लोकसभा चुनाव की अनुमतियों के लिए सक्षम अधिकारी नियुक्त
भोपाल । अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी द्वारा अनुविभागीय अधिकारी एवं सहायक रिटर्निग अधिकारी समस्त जिला भोपाल को निर्देश दिए हैं कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन-2024 की घोषण के साथ ही आदर्श आचरण संहिता प्रभावीशल है एवं विभिन्न प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गये है जिसके अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति, समूह, संस्था या अन्य, सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना किसी भी स्थान पर सभा, धरना प्रदर्शन, जुलूस, वाहन, साधारण रैली आदि का आयोजन नहीं कर सकेगा।
लोकसभा निर्वाचन-2024 के दौरान विभिन्न राजनैतिक दलों, अभ्यर्थियों, व्यक्तियों आदि को चुनाव प्रचार-प्रसार के उपयोग के लिए वाहनों, आमसभा, जूलूस, हैलीपेड एवं अन्य कार्यों के लिए संबंधित क्षेत्रांतर्गत अनुमतियां जारी करने के लिए संबंधित अनुभागीय अधिकारी एवं सहायक निर्वाचन अधिकारी को सक्षम अधिकारी बनाया गया है।
निर्देशित किया जाता है कि अपने क्षेत्रांतर्गत उपरोक्त संबंधित प्राप्त होने वाले समस्त आवेदनों का भली भांति परीक्षण करते हुए निर्वाचन के प्रावधानों, लोकसभा निर्वाचन-2024 के लिए प्रभावशील आदर्श आचारण संहिता एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के प्रावधानों के अनुसार ही समस्त अनुमतियां जारी करेंगे। इस आदेश का कढ़ाई से पालन सुनिश्चित करें।