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Corporation Taxpayers Appeal : अधिभार, नीलामी तथा करों की दुगनी राशि जमा करने से बचें

Bhopal :  नगर निगम प्रशासन द्वारा बताया गया कि चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 की समाप्ति के पहले ही दिनों में करदाताओं से कर जमा करवाने की अपील की जा रही है। इस अपील के माध्यम से, नगर निगम प्रशासन करदातों से अनुरोध कर रहा है कि वे चालू वित्तीय वर्ष के करों की अदायगी करें और संपत्तिकर, जल उपभोक्ता प्रभार, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रभार और अन्य करों व शुल्कों की राशि का भुगतान 31 मार्च 2023 तक करें।
इस अपील के माध्यम से नगर निगम प्रशासन द्वारा बताया गया है कि यदि करदाता चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 की समाप्ति से पहले अपने करों की अदायगी नहीं करता है, तो उसे 31 मार्च 2023 के बाद 15 प्रतिशत संपत्तिकर अधिभार चुकाना होगा। इसके अलावा, उन करदाताओं को वंचित नहीं रहना चाहिए जिनकी संपत्ति स्वयं के निवास पर है। 
संपत्ति कर नहीं मिलेगी छूट
यह बताते हुए कि अगर कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति के लिए संपत्तिकर नहीं भरता है, तो उन्हें वार्षिक भाड़े मूल्य पर मिलने वाली 50 प्रतिशत छूट नहीं मिलेगी। यह उन्हें अपनी संपत्ति के लिए अधिक राशि अदा करने के लिए मजबूर कर सकता है। इस तरह से, निगम प्रशासन ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जिन लोगों ने संपत्तिकर नहीं भरा है, उन्हें कानूनी कार्रवाई से नहीं बचाया जाएगा।
करदाताओं से अनुरोध
जो अपने करों का भुगतान नहीं करते हैं। संदेश में कहा गया है कि करदाताओं से अनुरोध किया जा रहा है कि वे अपने करों का भुगतान करें और अनावश्यक कठिनाईयों से बचें। इसके अलावा, उनसे अपने शहर के विकास में सहयोग करने का अनुरोध किया जा रहा है।
निगम प्रशासन द्वारा करदाताओं की सुविधा के लिए अपने सभी जोन, वार्ड एवं नागरिक सुविधा केन्द्र 31 मार्च 2023 तक निरंतर खोले जा रहे हैं। इससे करदाताओं को अपने करों का भुगतान करने में आसानी होगी।
प्रत्येक वार्ड के दो-दो प्रमुख स्थानों पर राजस्व वसूली सह समाधान शिविर आयोजित किये जा रहे हैं। इससे करदाताओं को अपने करों का भुगतान करने के लिए अधिक सुविधाएं मिलेंगी और वे अनावश्यक कठिनाइयों से बच सकेंगे।
इसलिए करदाताओं को अपने करों का भुगतान करना चाहिए और अपने शहर के विकास में सहयोग करना चाहिए। निगम प्रशासन द

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