कोर्ट के निर्देश: नगर निगम मकान तोड़ने की कार्रवाई से पहले सुनवाई का दे अवसर
इन्दौर । सुनवाई का अवसर दिए बगैर निगम कार्यवाही में अपने मकान को तोड़ें जाने की आशंका के चलते कोर्ट पहुंचे मकान मालिक को राहत देते कोर्ट ने नगर निगम को सुनवाई का अवसर देकर कार्रवाई के लिए निर्देशित किया है। मामला उषागंज छावनी के एक मकान तोड़ने के लिए निगम द्वारा दिए गए नोटिस का है। उषागंज निवासी मोइनुद्दीन और बदरुद्दीन को नगर निगम द्वारा उनके मकान को तोड़ें जाने का नोटिस तामील हुआ है। नगर निगम के इस नोटिस मिलने के बाद मोइनुद्दीन और बदरुद्दीन अदालत पहुंचे और याचिका दायर करते उसमें बताया कि यह मकान उनकी मां अख्तर बी के नाम से है , जिनकी मौत 2018 में हो गई थी। उसके बाद से ही वे दोनों मकान के कानूनन हकदार हैं । मोइनुद्दीन और बदरुद्दीन ने अपनी याचिका में बताया कि उक्त संबंध में दस्तावेज सहित नगर निगम को जवाब पेश कर दिया गया, लेकिन फिर भी उन्हें आशंका है कि उनका मकान बिना सुनवाई के तोड़ा जा सकता है । इस पर सक्षम अदालत ने नगर निगम को सुनवाई का अवसर देकर कार्रवाई के निर्देश दिए।