Uncategorized

बोरवेल के गड्ढे में गिरे बालक की मौत, कलेक्टर ने किया प्रतिबंधात्मक आदेश

अलीराजपुर । जिले के ग्राम खंडाला में बोरवेल के गड्ढे में गिरने से एक बालक की मृत्यु हो जाने के बाद कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी, अलीराजपुर द्वारा सख्त एक्शन लिया गया है। जिला कलेक्टर ने तत्काल कार्रवाई करते हुए बोरवेल अथवा ट्यूबवेल खुला नहीं छोड़ने को लेकर बुधवार को प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिया है।

इसके साथ ही उक्त कार्य हेतु जिला स्तर पर अपर कलेक्टर श्रीमती अनुपमा चौहान को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है, एवं संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को भी निर्देश दिए है कि मनरेगा अंतर्गत निर्मित कुओं पर मुंडेर निश्चित रूप से बनाए जाने की कार्रवाई की जाए।
उल्लेखनीय है कि जिले के ग्राम खंडाला में मंगलवार को बोरवेल के गड्ढे में गिरने के बाद विजय पिता दिनेश निवासी वास्कल फलिया ग्राम खंडाला की मृत्यु हो गई थी। बोरवेल में फंसे बालक को बचाए जाने हेतु जिला प्रशासन द्वारा व्यापक रूप से रैस्क्यू अभियान चलाए जाने के बावजूद बालक को नहीं बचाया जा सका था। रैस्क्यू आपरेशन के बाद बालक को जब जिला अस्पताल ले जाया गया, तो वहां चिकित्सकों द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। घटना के तत्काल बाद उक्त आदेश जारी कर दिया गया, इसके साथ ही कलेक्टर ने संबंधित दोषी व्यक्ति पर प्रकरण दर्ज करने के भी निर्देश दिए है।
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डाॅ. अभय अरविंद बेडेकर ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) के तहत जिले में निजी, सरकारी, वन या राजस्व भूमि पर ऐसे बोरवेल, ट्यूबवेल या सूखे बोरवेल जिन्हें खुला छोड़ दिया गया है, उन्हें तत्काल मिट्टी से भरे जाने के आदेश जारी किए गए है। इस आदेश के तहत यदि संबंधित निजी व्यक्ति, शासकीय संस्था द्वारा परित्यक्त बोरवेल, ट्यूबवेल खुलाछोड़ दिया जाता है तो उसके विरूद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही के आदेश जारी किये गए है। जिले में निजी, सरकारी, वन या राजस्व भूमि पर बोरवेल अथवा ट्यूबवेल ऐसे परित्यक्त, सूखे बोरवेल को 15 दिवस में भूमि सतह तक भरने की कार्यवाही करने के आदेश दिए गए हैं आदेश से व्यथित व्यक्ति दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (5) के अन्तर्गत कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा, तथा अत्यंत विशेष परिस्थितियों में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी न्यायालय द्वारा संतुष्ट होने पर आवेदक को किसी भी लागू प्रतिबंध से छूट प्रदान करने का प्रावधान रहेगा। यह आदेश आगामी आदेश पर्यन्त तक प्रभावशील रहेगा। जारी आदेश के अनुसार यदि कोई व्यक्ति उपयुक्त प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करेगा तो भारतीय दण्ड संहिता के निहित प्रावधानों के तहत अभियोजित किया जाएगा।
जिला कलेक्टर द्वारा जारी किए गए एक अन्य आदेश के अंतर्गत समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, समस्त तहसीलदार गण को निर्देशित किया गया है कि संबंधित अधिकारीगण द्वारा अपने क्षेत्रान्तर्गत जितने भी बोरवेल, ट्यूबवेल है जो खुले हुए है, उन सभी को सही तरीके से ढकवाने, फर्शी रखकर या अनुपयोगी होने पर पूरी तरह पत्थर, मिट्टी से भराव कर बंद करने की कार्यवाही सुनिश्चित कराई जाए। उक्त कार्यवाही 15 दिवस में पूर्ण कराई जाने के निर्देश दिए है। उक्त कार्य हेतु जिला स्तर पर नोडल अधिकारी अपर कलेक्टर श्रीमती अनुपमा चौहान को बनाया गया है। साथ ही संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत समस्त को भी निर्देश दिए है कि मनरेगा अंतर्गत निर्मित कुओं पर मुंडेर निश्चित रूप से बनाए जाने की कार्रवाई की जाए। उक्त निर्देशों के तहत कार्य की प्रति सप्ताह समयावधि पत्रों की समीक्षा के दौरान समीक्षा की जाएगी।

Related Articles