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सेवानिवृत्ति तक जोड़ा जाए 7. 50 लाख कर्मचारियों का अर्जित अवकाश

पंजाब, हरियाणा हाई कोर्ट के फैसले का अनुसरण करें मध्य प्रदेश सरकार
भोपाल। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने स्पष्ट फैसला दिया है की कर्मचारी का अर्जित अवकाश सेवानिवृत होने तक जोड़ा जाए भले ही वह 300 दिवस से ज्यादा हो जाता है तो भी वह जोड़ा जाए ।उसका पूरा भुगतान कर्मचारियों को किया जाए मध्य प्रदेश में कर्मचारियों का अर्जित अवकाश 300 दिवस से ज्यादा नहीं जोड़ा जाता है। मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच ने मध्यप्रदेश के मुख्य सचिव को पत्र भेज कर मांग करी है कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के फैसले को आधार बनाकर मध्य प्रदेश में भी कर्मचारियों को अर्जित अवकाश का लाभ 300 दिवस से ज्यादा सेवानिवृत्ति तक दिया।
मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच के प्रांत अध्यक्ष अशोक पांडे ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया है कि प्रदेश के तृतीय श्रेणी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को साल में 30 दिन का अर्जित अवकाश मिलता है। जनवरी से जून तक 15 दिवस और जुलाई से दिसंबर तक 15 दिवस का अर्जित अवकाश मिलता है। यदि कर्मचारी अरिजीत अवकाश नहीं लेता है तो अर्जित अवकाश उसकी सेवा कल के दौरान जुड़ता जाता है लेकिन 300 दिन का अर्जित अवकाश होने के बाद मध्य प्रदेश में नहीं जोड़ा जाता है मध्य प्रदेश शासन में आदेश है कि 300 से ज्यादा अर्जित अवकाश की गणना ना की जाए उसे लैप्स किया जाए। अब हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट के फैसला देश के केंद्रीय कर्मचारी और राज्य कर्मचारियों के लिए नजीर बन गया है और उसका लाभ सभी राज्य के कर्मचारियों को मिलेगा मध्यप्रदेश के कर्मचारियों को भी पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश शासन पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश का अनुसार करेगी तथा मध्य प्रदेश के साढे सात लाख कर्मचारियों को अर्जित अवकाश का लाभ सेवानिवृत्ति तक देगी भले हुए 300 दिवस से ज्यादा हो और सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश की पूरी राशि का भुगतान करेगी इस फैसले के बाद मध्य प्रदेश के कर्मचारियों में खुशी की लहर है यदि राज्य सरकार ने शीघ्र ही पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश का अनुसरण कर
निर्णय नहीं लिया तो मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश को आधार आधार बनाकर अर्जित अवकाश के दिवस बढ़ाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर करेगा।

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