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ईओडब्ल्यू ने चिनार ग्रुप के डायरेक्टर सहित सात के खिलाफ दर्ज किया चार सौ बीसी,

भोपाल । बधंक रखी जमीन को फर्जी कागजातो के आधार पर बेचने के मामले में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) ने जॉच के बाद चिनार ग्रुप के डायरेक्टर सुनील मूलचंदानी सहित सात लोगो के खिलाफ धोखाधड़ी, अमानत में खयानत सहित अन्य धाराओ में मामला कायम किया है। इसकी शिकायत लोन वसूलने वाली कंपनी ओमकारा एसेट्स एवं रीकंस्ट्रक्शन प्रालि द्वारा की गई थी। जानकारी के अनुसार चिनार ग्रुप के संचालकों ने रतनपुर, नर्मदापुरम रोड के चिनार ड्रीम सिटी प्रोजेक्ट के लिए दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (डीएचएफएल) से 100 करोड़ रुपए का लोन लेकर संपत्तियां गिरवी रखी थी। इसमें गोपीचंद मूलचंदानी, स्व. माया देवी मूलचंदानी, सुनील मूलचंदानी, अनु मूलचंदानी और मनित मूलचंदानी लोन में व्यक्तिगत गारंटर बने थे। सुनील मूलचंदानी ने जमीन मालिक रमेश कुमार भावनानी, घनश्याम चावला उर्फ पिनन चावला, रोशन चावला और दर्शन चावला से 31 प्रतिशत पार्टनरशिप का एग्रीमेंट किया था।

अनुबंध के मुताबिक एक एस्क्रो एकाउंट खोला गया था। इसमें बेची गई प्रोपर्टी की राशि जमा करना थी। उनके द्वारा कोलेटरल प्रतिभूतियों के तौर पर चिनार फ्लोरेंस, चिनार इन्क्यूब बिजनेस सेंटर, चिनार फॉर्च्यून सिटी, चिनार 7 माइल और चिनार नेक्ट की गिरवी रखीं गईं मार्टगेज प्रॉपर्टी बेची गईं।
जून 2021 में दीवान हाउसिंग का पिरामल कैपिटल एवं हाउसिंग फाइनेंस में विलय हो गया। पिरामल ने इस ऋण की वसूली का काम शिकायतकर्ता कंपनी ओमकारा एसेट्स को दिया। लेकिन एग्रीमेंट का उल्लंघन करते हुए उन्होंने बंधक प्रॉपर्टी फर्जी एनओसी से बेच दी। फाइनेंस कंपनी के लोन का भुगतान भी नहीं किया। जॉच में बंधक जमीन को फर्जी अनापत्ति प्रमाण पत्र के जरिये से बेचने के आरोप सही पाये जाने पर ईओडब्ल्यू ने चिनार रियल्टी प्रालि. चिनार रिटेल्स एवं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रालि़. सहित सुनील मूलचंदानी, गोपीचंद मूलचंदानी, स्व. माया मूलचंदानी, अनु मूलचंदानी, मनित मूलचंदानी के खिलाफ धारा 406, 420, 467, 468, 471 और 120 बी के तहत एफआइआर दर्ज की है।

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