हफ्ता वसूली करने वाले पिता- पुत्र को हत्या के प्रयास मामले में सात साल की सजा एक हजार अर्थदंड
इन्दौर भादवि की धारा 307 के एक प्रकरण में 19 वें अपर सत्र न्यायाधीश ओमप्रकाश रजक की कोर्ट ने हफ्ता वसूली के लिए एक व्यक्ति की हत्या का प्रयास करने वाले आरोपी पिता – पुत्र को दोषी करार देते हुए सात – सात साल की सजा सुनाई । साथ ही एक – एक हजार रुपए के अर्थदंड भी लगाया है । अपर लोक अभियोजक अजय मिमरोट के अनुसार आरोपियों के नाम मो. अजीज पिता कल्लू निवासी बड़नगर , हाल मुकाम आईडीए बिल्डिंग पत्थर मुंडला और उसका बेटा मो . समीर हैं । संक्षेप में मामला यह है कि घटना 14 अक्टूबर 2022 की शाम मदीना गेट आजाद नगर की है । हुसैनी मस्जिद से नमाज पढ़कर घर जा रहे इमरान हुसैन के गले पर चाकू से हमला कर आरोपियों ने उसे गंभीर घायल कर दिया था । आजाद नगर पुलिस ने हत्या के प्रयास की धारा में केस दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया था । पुलिस विवेचना में यह बात सामने आई थी कि आरोपियों ने इमरान द्वारा रुपए देने से इनकार करने के विवाद में यह हमला किया था ।