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ब्रेड में मरी छिपकली निकलने के मामले में माडर्न ब्रेड पर जुर्मान

सात साल पुराने मामले में उपभोक्ता आयोग का फैसला

-एक लाख का हर्जाना के साथ उस पर छः प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज
इन्दौर । जिला उपभोक्ता आयोग अध्यक्ष बी के पालोदा और सदस्य निधि बारंगे ने ब्रेड के पैकेट में मरी हुई छिपकली निकलने के मामले में फरियादी को एक लाख का हर्जाना के साथ उस पर छः प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज और वकील फीस के दस हजार रुपए देने का जुर्माना दोषी ब्रेड फैक्ट्री पर लगाया है। मामला सात साल पुराना किशनगंज महू के चिनार रेसीडेंसी निवासी मीनाक्षी अग्रवाल के साथ का है। प्रकरण अनुसार मीनाक्षी अग्रवाल ने 28 नवंबर 2015 को गुप्ता बेकरी हरिफाटक चौराहा महू से माडर्न ब्रेड का पैकेट खरीदा था । दुकानदार ने अग्रवाल को मांगने पर भी ब्रेड पैकेट का बिल नहीं दिया था । यह ब्रेड उन्होंने छोटे बेटे के लिए खरीदी थी । घर पहुंचने पर अग्रवाल बड़े बेटे ने पैकेट खोला और उसने बताया कि एक ब्रेड जली हुई है । अग्रवाल ने ब्रेड देखी तो ब्रेड जली हुई नहीं थी , उसमें मरी हुई छिपकली थी । उन्होंने तुरंत इसकी शिकायत प्रशासन के संबंधित विभाग से की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई । इस पर उन्होंने जिला उपभोक्ता आयोग में ब्रेड बनाने वाली मार्डन ब्रेड कंपनी और ब्रेड बेचने वाले गुप्ता बेकरी के खिलाफ केस दायर कर दिया । अग्रवाल ने साक्ष्य के बतौर उस ब्रेड के फोटो प्रस्तुत किए जिसमें छिपकली निकली थी । जिला उपभोक्ता आयोग अध्यक्ष बीके पालोदा और सदस्य निधि बारंगे ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए माडर्न ब्रेड पर एक लाख रुपये हर्जाना लगाया है । इस रकम पर 3 दिसंबर 2015 से छह प्रतिशत की दर से ब्याज भी देना होगा । मीनाक्षी अग्रवाल के मुताबिक वे कामकाजी महिला हैं । घर पर अकेले रहने पर कई बार बच्चे खुद ही पैकेट खोलकर ब्रेड खा लेते हैं । ऐसे में यह घटना किसी के साथ भी हो सकती है।

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